मध्य प्रदेश में पेसा नियम के तहत इस साल ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकानों को मंजूरी दी है। पेसा नियम के अनुसार, इन विशेष ग्राम सभाओं को राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार मिला है। इसके अलावा, अगर कोई इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह शराब और भांग के विक्रय पर रोक लगाने और उसे नियंत्रित करने का भी अधिकार हैं।
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पेसा नियम के तहत आते हैं ये जिले
बता दें पेसा नियम के तहत प्रदेश के कुल 20 जिले आते हैं। इनमें कुल 6 जिले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर और डिंडोरी पूरी तरह से पेसा जिले हैं। जबकि बाकी 14 जिले बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, होशंगाबाद, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया और रतलाम आदि पेसा नियम के तहत नहीं आते हैं।
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जिलों में कुल 88 पेसा विकासखंड
बता दें इन सभी जिलों में पेसा विकासखंड में 5133 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिनमें आने वाले पेसा ग्रामों की संख्या 11596 है। इन ग्राम सभाओं को पेसा नियम के तहत मादक पदार्थों से जुड़े निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी अधिकार प्राप्त है।
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