खुशखबरी : कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें कब से हो गया लागू

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शासकीय कर्मचारी, पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलने वाले लोन की ओवर ड्यू डेट में एक महीने का इजाफा किया है...

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Sandeep Kumar
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर में एक जुलाई 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 

सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर में एक जुलाई 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकति दी है।

किसानों को मिलेगा ये फायदा

राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की दक्षता समाप्त हो जाती थी। इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने का इजाफा किया है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। 

आईटी कंपनियों होगी अधिकृत 

सरकार के अलग-अलग विभागों की विभिन्न योजनाओं के डाटा को सुरक्षित और एक जगह रखने के लिए निजी कंपनियों का सहयोग रहेगा। इसके लिए सरकार क्लाउड बनाने के लिए आईटी कंपनियों से अनुबंध करेगी। इसमें संवेदनशील डाटा संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सरकार उच्च स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाएगी। 

निजी सुरक्षा अभिकरण नियम अधिसूचित 

बैंकों के क्योस्क में पैसों का परिवहन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के नियमों की अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकति दी है। बैकों की गाड़ियों में नगद पैसों का बहुत ट्रांजेक्शन होता है। इनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया है, जिसके नियम राज्यों को बनाने थे। यह सब प्रयास लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

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sandeep mishr

एमपी कैबिनेट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किसानों को मिलेगा फायदा पेंशनरों को सातवें वेतनमान