अक्षय बम को अग्रिम जमानत अभी नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई अब बुधवार को होगी
Pratibha ranaa | May 24, 2024, 11:20 IST
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गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले अक्षय बम खुलेआम घूम रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है, लॉ का स्टूडेंट हूं लॉ जानता हूं।
संजय गुप्ता@ INDORE.
कांग्रेस से भागकर बीजेपी में गए अक्षय कांति बम ( Akshay Bam ) को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उनकी और पिता कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार ( 24 मई) को सुनवाई होना थी। लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान बताया गया कि इसमें तर्क होंगे, इसके लिए इसे अब बुधवार 29 मई को सुना जाएगा। पुलिस को 8 जुलाई तक अक्षय और उनके पिता कांति बम दोनों को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश हैं। बम की ओर से अगली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह तर्क करेंगे। वहीं फरियादी की ओर से अधिवकत्ता मुकेश देवल और अधिवक्ता धवल कांत वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहे।
अक्षय और पिता कांति बम दोनों ने ही हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ने के बाद कोर्ट में लगी पेशी के दिन पेश होने में असमर्थता जता दी थी। अक्षय बम ने झूठ बोला था कि वह पारिवारिक कारण से बाहर है, इसलिए मोहलत दी जाए, लेकिन वह उस दिन राजनीतिक आयोजनों में थे। वहीं पिता कांति बम ने स्वास्थ्य समस्या का हवाला दिया था। इस पर कोर्ट ने दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले बम खुलेआम घूम रहे थे और यहां तक कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है। 13 मई को वोट डालने गए और उधर घर पर 29 अप्रैल से ही पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। मीडिया से कहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं लॉ जानता हूं। फरियादी युनुस खान और उनके अधिवक्ता मुकेश देवल ने इस मामले में पुलिस आयुक्त से मिलकर पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की थी।
अक्षय और पिता कांति बम दोनों की अग्रिम जमानत एक बार जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह आवेदन उन्होंने दस मई को सुनवाई के पहले ही लगा दिया था। इसके बाद 10 मई को जिला कोर्ट ने पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब वारंट जारी होने के बाद दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट में 17 मई शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी। इसमें फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल ने आपत्ति ली थी और कहा कि हमे अभी वकालतनामा व अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अगली तारीख 24 मई लगा दी थी, अब 29 मई को अगली सुनवाई है।
उधर अक्षय बम ने जिला कोर्ट द्वारा 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश के खिलाफ भी रिवीजन याचिका लगा दी है। इस पर भी शुक्रवार 24 मई को सुनवाई रखी गई है।
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उधर कांग्रेस ने इस मामले में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, जो बम को ढूंढेगी और इसकी सूचना पुलिस को देगी और इसके बाद शहर में पोस्टर भी लगा दिए और जानकारी देने वालों के लिए 5100 रुपए के ईनाम की घोषणा कर दी। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि 8 जुलाई तक पेश करना है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
उधर सुरक्षा से चिंतित बम को लेकर कांग्रेस के आरोप है कि वह अपने कॉलेज में बढ़िया तरीके से रह रहा है और कानून को ताक पर रखा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश महासिचव राकेश यादव ने कहा कि कॉलेज के अंदर ही सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है और वह भगोड़ा बनने के बाद वहीं पर आराम से रह रहा है। पुलिस को हम सूचित कर चुके हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है।
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कांग्रेस से भागकर बीजेपी में गए अक्षय कांति बम ( Akshay Bam ) को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उनकी और पिता कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार ( 24 मई) को सुनवाई होना थी। लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान बताया गया कि इसमें तर्क होंगे, इसके लिए इसे अब बुधवार 29 मई को सुना जाएगा। पुलिस को 8 जुलाई तक अक्षय और उनके पिता कांति बम दोनों को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश हैं। बम की ओर से अगली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह तर्क करेंगे। वहीं फरियादी की ओर से अधिवकत्ता मुकेश देवल और अधिवक्ता धवल कांत वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहे।
10 मई को जारी हुआ था वारंट
अक्षय और पिता कांति बम दोनों ने ही हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ने के बाद कोर्ट में लगी पेशी के दिन पेश होने में असमर्थता जता दी थी। अक्षय बम ने झूठ बोला था कि वह पारिवारिक कारण से बाहर है, इसलिए मोहलत दी जाए, लेकिन वह उस दिन राजनीतिक आयोजनों में थे। वहीं पिता कांति बम ने स्वास्थ्य समस्या का हवाला दिया था। इस पर कोर्ट ने दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
पहले खुले घूम रहे थे बोल रहे थे कहीं भागने वाला नहीं हूं
गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिलने से पहले बम खुलेआम घूम रहे थे और यहां तक कहा था कि वह कहीं भागने वाले व्यक्ति नहीं है। 13 मई को वोट डालने गए और उधर घर पर 29 अप्रैल से ही पुलिस सुरक्षा में तैनात थी। मीडिया से कहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं लॉ जानता हूं। फरियादी युनुस खान और उनके अधिवक्ता मुकेश देवल ने इस मामले में पुलिस आयुक्त से मिलकर पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट में आई आपत्ति, सुनवाई आगे बढ़ी
अक्षय और पिता कांति बम दोनों की अग्रिम जमानत एक बार जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह आवेदन उन्होंने दस मई को सुनवाई के पहले ही लगा दिया था। इसके बाद 10 मई को जिला कोर्ट ने पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब वारंट जारी होने के बाद दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट में 17 मई शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी। इसमें फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल ने आपत्ति ली थी और कहा कि हमे अभी वकालतनामा व अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अगली तारीख 24 मई लगा दी थी, अब 29 मई को अगली सुनवाई है।
उधर बम ने 307 को लेकर भी लगाई है रिवीजन याचिका
उधर अक्षय बम ने जिला कोर्ट द्वारा 17 साल पुराने मामले में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश के खिलाफ भी रिवीजन याचिका लगा दी है। इस पर भी शुक्रवार 24 मई को सुनवाई रखी गई है।
ये खबर भी पढ़िए...New Rules June 2024 : अगले महीने से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, जल्दी निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी परेशानी
उधर कांग्रेस ने पोस्टर लगा दिए
उधर कांग्रेस ने इस मामले में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, जो बम को ढूंढेगी और इसकी सूचना पुलिस को देगी और इसके बाद शहर में पोस्टर भी लगा दिए और जानकारी देने वालों के लिए 5100 रुपए के ईनाम की घोषणा कर दी। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि 8 जुलाई तक पेश करना है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
बम घर नहीं जा रहे, कॉलेज में ही रूक रहे
उधर सुरक्षा से चिंतित बम को लेकर कांग्रेस के आरोप है कि वह अपने कॉलेज में बढ़िया तरीके से रह रहा है और कानून को ताक पर रखा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश महासिचव राकेश यादव ने कहा कि कॉलेज के अंदर ही सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है और वह भगोड़ा बनने के बाद वहीं पर आराम से रह रहा है। पुलिस को हम सूचित कर चुके हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है।
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