INDORE. इंदौर के रीगल तिराहे एमजी रोड पर स्थित सबसे बड़े और पुराने शोरूम में से एक पाकीजा को बचाने के खेल का खुलासा द सूत्र द्वारा करने के बाद आखिर पाकीजा नप गया। निगमायुक्त शिवम वर्मा के सख्त रूख के बाद निगम की टीम ने पूरी नपती कर डाली। इसमें बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक अवैध निर्माण मिला और संपत्ति कर की भी भारी चोरी सामने आई। अब पाकीजा शोरूम पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। निगम ने पाकीजा संचालकों को अवैध निर्माण सात दिन में हटाने का नोटिस जारी कर दिया है।
निगम से 7 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस
नपती में भारी अनियमितता सामने आने के बाद नगर निगम ने मंजूर हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद, मकसूद हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद, इकबाल हुसैन गोरी पिता एहमद हुसैन, महबूब हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद व अन्य को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें सात दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाकर दस दिन के भीतर सूचित करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह सारी अनियमितता सामने आई है
झोन 11 वार्ड 55 के तहत भूखंड 564 एमजी रोड पर भवन सिटी प्लाजा व सिद्दार्थ प्लाजनिर्मित है। भवन निरीक्षण व नपती के दौरान नक्शा स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण व अधिभोग पाया गया है।
1. बेसमेंट से छत लेवल तक ओटीएस (ओपन टू स्काय) है, लेकिन मौके पर भूतल पर संपूर्ण बेसमेंट की छत को कांक्रीट स्लैब निर्माण कर ढक लिया गया। इस तरह इसका व्यावसायिक शोरूम बनाकर उपयोग किया जा रहा है।
2. बेसमेंट में सिटी प्लाजा 210 वर्गमीटर एरिया व सिद्दार्थ प्लाजा 288 वर्गमीटर गोदाम उपयोग के लिए स्वीकृत है। लेकिन मौके पर इससे अधिक एरिया उपयोग में हैं और वह भी गोदाम की जगह पर व्यावसायिक उपयोग है
3. नक्शे के विपरीत आंतरिक परिवर्तन किया गया है और संयुक्तीकरण किया गया है। साथ ही व्यावसायिक गतिविधि शोरूम का संचालन किया जा रहा है
4. निगम ने चार मंजिला निर्माण की मंजूरी दी थी लेकिन चौथी मंजिल की छत पर भी बिना मंजूरी के ही निर्माण कर व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है
5. फायर सेफ्टी सिस्टम पर्याप्त नहीं है।
संपत्ति कर की भी चोरी, इन सभी को नोटिस
नगर निगम ने नक्शे के विपरीत निर्माण के साथ ही भारी स्तर पर संपत्तिकर की चोरी पाई है। रीगल तिराहा पाकीजा पर कुल 36 संपत्तिकर खाते पाए गए। यहां बिल्टअप एरिया के हिसाब से ही संपत्ति कर भरा जा रहा है। लेकिन मौके पर इससे अधिक एरिया निर्मित पाया गया और साथ ही व्यावसायिक उपयोग भी पाया गया। ऐसे में निगम ने संपत्ति कर को भी लेकर मंजूर हुसैन गोरी, मकसूद हुसैन, इकबाल हुसैन और मेहबूब हुसैन, रुकसाना पति मंजूर गोरी, शाहेदा बी पति मकसूद हुसैन, रईसा पति इकबाल हुसैन और मेहरून बी पति मेहबूब हुसैन सभी को नोटिस जारी किया है।
पहले नोटिस पर इस तरह हुआ था बचाने का खेल
जोन 11 में आने वाले पाकीजा शोरूम को बिल्डिंग ऑफिसर ने बेसमेंट के गलत उपयोग को लेकर क्लियर करने का सितंबर माह में भी नोटिस जारी किया। लेकिन इस नोटिस के खिलाफ पाकीजा ग्रुप (Pakija Group ) के मंजूर रुकसाना , हुसैन गोरी, मकसूद हुसैन गोरी, इकबाल हुसैन गोरी, शाहिदा बी, रईसा बी , महरून बी, महबूब हुसैन गोरी ने हाईकोर्ट (High Court ) में याचिका लगा दी। इसमें इंदौर नगर निगमायुक्त और बिल्डिंग आफिसर जोन 11 को पार्टी बनाया गया। लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट में खेल हो गया और निगम की ओर से ही इसमें दो बार समय मांग लिया गया, जिससे पाकीजा को एक महीने से ज्यादा की मोहलत पहले ही मिल गई। खुद निगम द्वारा समय मांगने के चलते मामले में सीधे तारीख आगे बढ़ गई और मेरिट पर कोई फैसला हुआ ही नहीं। द सूत्र ने इस खेल का खुलासा किया और इसके बाद निगमायुक्त शिवम वर्मा के संज्ञान में मामला आया और उन्होंने फाइल बुलाकर इसमें नपती करने का आदेश दिया। इस नपती में भारी अनियमितता सामने आ गई।
FAQ
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक