आज भी रिस रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के जख्म, दोषी कंपनी डाउ केमिकल के प्रतिनिधि आज अपना पक्ष रखने के लिए होंगे पेश
Pratibha Rana | Oct 03, 2023, 24:00 IST
आज भी रिस रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के जख्म, दोषी कंपनी डाउ केमिकल के प्रतिनिधि आज अपना पक्ष रखने के लिए होंगे पेश
भोपाल गैस कांड की दोषी कंपनी डाउ केमिकल के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसी के देश अमेरिका की सांसदों में उठी मांग का असर दिखने लगा है
BHOPAL. भोपाल को जख्म देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि आज (3 अक्टूबर) को पहली बार पेश होंगे। भोपाल गैस कांड की दोषी कंपनी डाउ केमिकल के खिलाफ कार्रवाई के उसी के देश अमेरिका की संसद में आवाज उठी थी। अमेरिका की सांसदों में अब उनकी मांग पूरी होती दिख रही है। भोपाल जिला कोर्ट ने आपराधिक मामले में कंपनी को समन जारी किया था। कोर्ट द्वारा भेजा गया ये 7वां समन तामील हो गया है। इस मामले में आज होने वाली सुनवाई में कंपनी डाउ केमिकल से कोई प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने के लिए पहली बार पेश होगा।
डाउ केमिकल पर मुकदमा चलाएं
दरअसल रशीदा तलीब के नेतृत्व में वहां के 12 सांसदों ने यूएस न्याय विभाग को पत्र लिखकर मांग करते हुए लिखा था कि डाउ केमिकल के खिलाफ आपराधिक समन जारी किया जाए। एक आपराधिक कंपनी को संरक्षण नहीं देना चाहिए। बेगुनाहों की मौत और हजारों लोगों को न्याय मिले, इसलिए जरूरी है कि कंपनी पर मुकदमा चलाया जाए। इसलिए अब कंपनी किसी प्रतिनिधि या वकील को यहां पर भेजेगी।
कंपनी के प्रतिनिधि आज पहली बार पेश होंगे
वहीं भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने बताया कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए 1987 में सीबीआई ने यूनियन कार्बाइड पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था। फरवरी 1992 में भोपाल जिला अदालत ने यूनियन कार्बाइड को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। 2001 में यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित कर डाव केमिकल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने का अपराध किया है।
डाउ केमिकल पर मुकदमा चलाएं
दरअसल रशीदा तलीब के नेतृत्व में वहां के 12 सांसदों ने यूएस न्याय विभाग को पत्र लिखकर मांग करते हुए लिखा था कि डाउ केमिकल के खिलाफ आपराधिक समन जारी किया जाए। एक आपराधिक कंपनी को संरक्षण नहीं देना चाहिए। बेगुनाहों की मौत और हजारों लोगों को न्याय मिले, इसलिए जरूरी है कि कंपनी पर मुकदमा चलाया जाए। इसलिए अब कंपनी किसी प्रतिनिधि या वकील को यहां पर भेजेगी।
कंपनी के प्रतिनिधि आज पहली बार पेश होंगे
वहीं भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने बताया कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए 1987 में सीबीआई ने यूनियन कार्बाइड पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था। फरवरी 1992 में भोपाल जिला अदालत ने यूनियन कार्बाइड को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। 2001 में यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित कर डाव केमिकल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने का अपराध किया है।
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