छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड : मासूमों की मौत के आरोपी डॉक्टर की हाईकोर्ट से जमानत खारिज
Neel Tiwari | Feb 17, 2026, 17:45 IST
Photograph: (the sootr)
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 30 बच्चों की मौत के आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना है।
News in Short
- छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज।
- जहरीली ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप से 30 से ज्यादा बच्चों की किडनी फेल होने से हुई थी मौत।
- सरकारी लैब में 46.28% डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) मिला, जबकि सीमा 0.1%।
- नागपुर के डॉक्टर ने पहले ही दी थी 1998 दिल्ली कांड जैसी चेतावनी।
- पत्नी की मेडिकल दुकान से जबरन दवा दिलाने और कमीशन लेने के आरोप।
Intro
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने मामले को “अत्यंत गंभीर और संवेदनशील” बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित सौरभ कुमार जैन, राजेश कुमार सोनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी की जमानत भी खारिज कर दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने साफ कहा कि यह मामला सामान्य मेडिकल लापरवाही का नहीं है।
अदालत ने माना कि जब 30 से अधिक मासूम बच्चों की जान चली गई हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ हो, तब आरोपी को जमानत देना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमित जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी। आपको बता दें कि यह आदेश कोर्ट के द्वारा 2 फरवरी को सुरक्षित किया गया था और अब 17 फरवरी को यह आदेश जारी हुआ है।
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जहरीली ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप बना मौत का कारण
1998 दिल्ली कांड जैसी चेतावनी, फिर भी नहीं रुके
कमीशन का खेल, पत्नी का मेडिकल स्टोर और गंभीर आरोप
जब बच्चों की मौत का मामला सामने आने लगा, तब जहरीली सिरप के स्टॉक को खत्म करने और सबूत मिटाने की साजिश रचने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस जांच में इस एंगल की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है।
बचाव पक्ष की दलीलें खारिज
यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। 30 मासूमों की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से साफ है कि न्यायालय ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है।
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