इंदौर में कैरी बैग के दस रुपए वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने ब्रांड फैक्ट्री पर लगाया 11 हजार का हर्जाना, हर शोरूम वसूलता है यह शुल्क

Pratibha Rana | Nov 12, 2023, 24:00 IST
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इंदौर में कैरी बैग के दस रुपए वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने ब्रांड फैक्ट्री पर लगाया 11 हजार का हर्जाना, हर शोरूम वसूलता है यह शुल्क
इंदौर में कैरी बैग के दस रुपए वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने ब्रांड फैक्ट्री पर लगाया 11 हजार का हर्जाना, हर शोरूम वसूलता है यह शुल्क

उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी पाते हुए दस हजार रुपए का हर्जाना और एक हजार रुपए केस लड़ने का खर्च ग्राहक को देने का आदेश दिया है।

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में ब्रांड फैक्ट्री शोरूम को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए दस रुपए का शुल्क वसूलना भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी पाते हुए दस हजार रुपए का हर्जाना और एक हजार रुपए केस लड़ने का खर्च ग्राहक को देने का आदेश दिया है। नियमों के मुताबिक ग्राहकों से सामान खरीदी पर कैरी बैग के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता है और यदि शुल्क लिया जाता है तो फिर ग्राहक को उसके ब्रांड के विज्ञापन वाली कैरी बेग नहीं दी जा सकती है।

यह है मामला

मामला 4 जनवरी 2020 का है। फरियादी योगेश कुमार मिश्रा (42), निवासी सूर्यदेव नगर, फूटी कोठी चौराहा स्थित ब्रांड फैक्ट्री के आउटलेट पर गए थे। उन्होंने ली-कूपर कंपनी के फुट वेयर (शूज) और अन्य सामान 1 हजार 840 रुपए का खरीदा था। सामान ले जाने के लिए उन्होंने कैरी बैग की मांग की तो कंपनी ने लाल कलर का पेपर बैग दिया, जिसके 10 रुपए वसूले।

उपभोक्ता संरक्षण नियम में यह है प्रावधान

बैग पर कंपनी का विज्ञापन भी था, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा के खिलाफ था। साथ ही माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के भी खिलाफ था। फरियादी योगेश ने कैरी बैग के रुपए लेने और प्रचार करवाने पर आपत्ति ली लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि कोई चीज अगर ग्राहक खरीदता है तो ये ब्रांड फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो नि:शुल्क कैरी बैग उपलब्ध करवाए। अगर बैग का शुल्क ले रहे हैं तो उस पर कंपनी का विज्ञापन नहीं होना चाहिए।

नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था शोरूम संचालक ने

बाद में उन्होंने वकील के माध्यम से 16 अक्टूबर 2020 को एक नोटिस ब्रांड फैक्ट्री को भिजवाया, लेकिन नोटिस का जवाब जब संतोषजनक नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में ब्रांड फैक्ट्री के खिलाफ केस कर दिया। फोरम को योगेश ने बताया कि ब्रांड फैक्ट्री के द्वारा चीजों की बिक्री करते समय मानक स्तर की सुविधाओं का विज्ञापन किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सेवा में कमी की गई। कैंपस के अंदर और बाहर ऐसी कोई सूचना चस्पा नहीं थी, जिसमें लिखा हो कि चीजों को कैरी करने के लिए कैरी बैग का शुल्क ग्राहकों से लिया जाएगा। फरियादी के तर्कों से संतुष्ट होकर फोरम ने पक्ष में फैसला सुनाया।

उपभोक्ता फोरम ने माना सेवा में है कमी

उपभोक्ता फोरम ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि यह साफ है कि कस्टमर के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार किया गया है। साथ ही ब्रांड फैक्ट्री के द्वारा कैरी बैग शुल्क लेना तो गलत है ही इसके साथ कैरी बैग के ऊपर कंपनी का लोगो लगाकर अपनी कंपनी का प्रचार-प्रसार करना भी अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

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