इंदौर में देवउठनी पर छुट्‌टी घोषित, कलेक्टर ने दिए आदेश

कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि है कि पूर्व में 1 नवंबर का स्थानीय अवकाश घोषित था लेकिन मप्र शासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया। इसलिए एक नवंबर को स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब 12 नवंबर देउठनी ग्यारस को अवकाश घोषित किए गए है...

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Sanjay gupta
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Devuthani Gyaras
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INDORE. इंदौर में देउठनी ग्यारस की स्थानीय छुट्‌टी होगी क्या ? इसे लेकर सात दिन से फाइल चल रही थी, जिस पर आखिरकार सोमवार 11 नवंबर को आदेश हो गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने 12 नवंबर को पूरे जिले में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। द सूत्र ने रविवार को ही बताया था इसकी फाइल चल रही है और अवकाश पर सोमवार को फैसला होगा। 

Collector order

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यह दिया है आदेश

कलेक्टर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि है कि पूर्व में 1 नवंबर का स्थानीय अवकाश घोषित था लेकिन मप्र शासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया। इसलिए एक नवंबर को स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब 12 नवंबर देउठनी ग्यारस मंगलवार को पूरे जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।  यह अवकाश बैंक, व कोषालय पर लागू नहीं होगा। 

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क्यों होनी थी छुट्‌टी

कलेक्टर को अपने स्तर पर तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार होते हैं। इंदौर कलेक्टर ने जनवरी माह में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए थे, जो रंगपंचमी के दिन 30 मार्च, अनंत चतुर्दश के अगले दिन 18 सितंबर और दिवाली के अगले दिन 1 नवंबर का घोषित था। दो स्थानीय अवकाश तो हो गए लेकिन दिवाली के अगले दिन का निरस्त हो गया क्योंकि इस दिन मप्र शासन द्वारा ही अवकाश घोषित कर दिया गया।

इसलिए हो रही थी मांग

कलेक्टर के पास एक दिन का स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार शेष बचा है। ऐसे में कर्मचारियों की ओर से मांग हो रही है कि देवउठनी ग्यारस जिस पर मप्र के कई जिले छुट्‌टी घोषित कर चुके हैं, उस दिन 12 नवंबर को अवकाश दिया जाए। इसके लिए फाइल चल पड़ी थी लेकिन रविवार तक फैसला नहीं हुआ था। सोमवार 11 नवंबर को कलेक्टर इस पर औपचारिक फैसला लेंगे।

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यह जिले पहले ही घोषित कर चुके अवकाश

वहीं झाबुआ, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह सहित कई जिले 12 नवंबर का अवकाश घोषित कर चुके हैं। यह स्थनीय अवकाश कोषालाय व बैंकों पर प्रभावशील नहीं होता है। जिन शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा होती है वहां भी लागू नहीं होता है।

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