मानहानि मामले में बोले दिग्विजय- मुझे आज तक सजा नहीं मिली, बीजेपी को झूठे प्रकरणों में फंसाने की पुरानी आदत

The Sootr | Sept 25, 2023, 24:00 IST
Share
मानहानि मामले में बोले दिग्विजय- मुझे आज तक सजा नहीं मिली, बीजेपी को झूठे प्रकरणों में फंसाने की पुरानी आदत
मानहानि मामले में बोले दिग्विजय- मुझे आज तक सजा नहीं मिली, बीजेपी को झूठे प्रकरणों में फंसाने की पुरानी आदत

कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मानहानि केस में कोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार को ग्वालियर पहुंचे हैं, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को मुझे झूठे प्रकरणों में फंसाने की आदत है

GWALIOR. कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मानहानि केस में कोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार को ग्वालियर पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को मुझे झूठे प्रकरणों में फंसाने की आदत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके बयान को टेंपर करके उसे गलत तरीके से पेश करती है और ये तो बीजेपी की पुरानी आदत ही है।

बीजेपी घबरा गई है- दिग्विजय

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी उनके खिलाफ झूठे प्रकरण बना रही है। सिंह ने आगे कहा कि वह आज तक किसी मानहानि मामले में दोषी नहीं पाए गए हैं और न ही अब तक सजा मिली है। दिग्विजय से जब मध्यप्रदेश में मोदी के दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी घबरा गई है और मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो पाप 18 साल में किए हैं, उनके मंत्री ने जो पाप किए हैं, मोदी जी धो देंगे। लेकिन, जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेताओं को उनकी होने वाली हार के संकेत भी मिल रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के नेता कांग्रेस में फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वह आज बीजेपी की हार देखते हुए अपने आप में बहुत परेशान हैं।

ये खबर भी पढ़ें...

भोपाल में बोले पीएम मोदी- अगर कांग्रेस एमपी में आई तो फिर से एमपी को बीमारू राज्य बना देगी, जानें क्या है बीमारू राज्य

क्या था मानहानि मामला?

पूर्व सीएम ने साल 2019 में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। बता दें कि ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इससे पहले एक सुनवाई होनी थी, जिसमें वह व्यस्तता के कारण मौजूद नहीं हो पाए थे। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर कोर्ट को आवेदन भेजा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आज की सुनवाई रखी थी।

ये खबर भी पढ़ें...

चुनाव पास आते ही चौकियों पर ट्रकों से अवैध वसूली के बढ़े रेट, ट्रांसपोर्टर ने द सूत्र को भेजा वीडियो, PM को लिखा भ्रष्टाचार पर पत्र

Tags:
  • Digvijay Singh defamation case
  • दिग्विजय सिंह मानहानि केस
  • दिग्विजय सिंह
  • Digvijay Singh
  • defamation case
  • मानहानि केस
  • Digvijay's appearance in Gwalior court
  • Digvijay's attack on BJP
  • ग्वालियर कोर्ट में दिग्विजय की पेशी
  • बीजेपी पर दिग्विजय का हमला
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज