राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर को किया सस्पेंड
राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर डॉ. नीलम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला एमपी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लिया गया।
राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर डॉ. नीलम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला एमपी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लिया गया, जिसमें उन पर नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप था। याचिका डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने मप्र शासन और अन्य के खिलाफ दायर की थी।
अनुशासनहीनता और अवहेलना के कारण सस्पेंशन
डॉ. नीलम श्रीवास्तव पर रिटायर होने वाले करदाताओं से नियमों के खिलाफ मनमानी वसूली करने, शासन के निर्देशों की अवहेलना करने और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप था। इन कारणों से उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डॉ. श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
राज्य सरकार ने शशिकांत शुक्ला, निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रायेगशाला (MPFSL) को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक प्रभारी संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।