राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर को किया सस्पेंड

राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर डॉ. नीलम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला एमपी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लिया गया।

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Raj Singh
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राज्य सरकार ने मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल की डायरेक्टर डॉ. नीलम श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला एमपी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लिया गया, जिसमें उन पर नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप था। याचिका डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने मप्र शासन और अन्य के खिलाफ दायर की थी।

अनुशासनहीनता और अवहेलना के कारण सस्पेंशन

डॉ. नीलम श्रीवास्तव पर रिटायर होने वाले करदाताओं से नियमों के खिलाफ मनमानी वसूली करने, शासन के निर्देशों की अवहेलना करने और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप था। इन कारणों से उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डॉ. श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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शशिकांत शुक्ला को अस्थाई प्रभार सौंपा गया

राज्य सरकार ने शशिकांत शुक्ला, निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रायेगशाला (MPFSL) को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक प्रभारी संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।

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FAQ

डॉ. नीलम श्रीवास्तव को क्यों सस्पेंड किया गया?
डॉ. नीलम श्रीवास्तव को नियमों का उल्लंघन, अनुशासनहीनता, और नियम विरुद्ध वसूली करने के कारण सस्पेंड किया गया है।
क्या डॉ. नीलम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा?
हां, डॉ. नीलम श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल का नया प्रभारी कौन है?
शशिकांत शुक्ला को अस्थाई रूप से प्रभारी संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सस्पेंशन का आदेश किसने जारी किया?
राज्य सरकार ने डॉ. नीलम श्रीवास्तव के सस्पेंशन का आदेश जारी किया है।
डॉ. नीलम श्रीवास्तव का सस्पेंशन कब से लागू हुआ?
डॉ. नीलम श्रीवास्तव का सस्पेंशन आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।

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