बिजली कंपनी में 700 पदों की जॉइनिंग उलझी, हाईकोर्ट का आदेश- आंसर की पर आपत्तियां सुनें, बदलें मेरिट

Sanjay Gupta | Dec 11, 2025, 13:32 IST
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मध्यप्रदेश बिजली कंपनी में 700 पदों की जॉइनिंग रोक दी गई थी। वहीं अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जानें कोर्ट ने जारी आदेश में क्या कहा...

INDORE. मध्यप्रदेश बिजली कंपनी में 545 सहायक ग्रेड समेत कुल 700 पदों की जॉइनिंग अटकी हुई थी। अब आखिरकार जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश जारी हो गया है। यह जॉइनिंग हाईकोर्ट के आदेश के इंतजार में ही बिजली कंपनी ने रोक रखी थी।



क्या है मामला

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हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

इस मामले में मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और एमपी ऑनलाइन (परीक्षा एजेंसी) को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक खोत ने सुनवाई के बाद आदेश दिए हैं कि-



  • याचिकाकर्ताओं ने एमपी ऑनलाइन के जरिए आपत्ती पेश की थी। इसपर विचार किया जाए।
  • यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो मॉडल आंसर की में बदलाव किया जाए।
  • मॉडल आंसर की में बदलाव के बाद उसी के अनुसार नए सिरे से अंक दिए जाएं।
  • नए अंक के आधार पर संशोधित मेरिट सूची (अंतिम चयन सूची) जारी की जाए। इसके लिए एमपी ऑनलाइन के जरिए विद्युत वितरण कंपनी को सूचित किया जाए।
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मध्य प्रदेश बिजली कंपनी में जॉइनिंग की खबर

  • मध्यप्रदेश बिजली कंपनी में 700 पदों की जॉइनिंग हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुकी थी, जिसमें 545 सहायक ग्रेड के पद शामिल हैं।
  • जॉइनिंग में देरी का कारण आंसर की पर आपत्तियां थीं, जिनके आधार पर मेरिट सूची में बदलाव हो सकता था।
  • हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एमपी ऑनलाइन को आपत्तियां सुनने के बाद आंसर की में बदलाव करना होगा।
  • संशोधित आंसर की के आधार पर नई मेरिट सूची जारी की जाएगी, और यह सूची बिजली कंपनी को भेजी जाएगी।
  • हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यह प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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इसके पहले सार्वजनिक सूचना जारी हो



हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि यह आदेश चयनित उम्मीदवारों की गैरहाजिरी में किया जा रहा है। ऐसे में एमपी ऑनलाइन को निर्देश दिया जाता है कि वह आंसर की में संशोधन के पहले अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करे। इसके बाद, संशोधित मेरिट सूची जारी करे। यह सूची मध्यप्रदेश शासन और बिजली कंपनी को भेजी जाए।



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15 दिन में यह होगी प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने आदेश में साफ लिखा है कि यह प्रक्रिया आदेश जारी होने से 15 दिन के भीतर पूरी कर ली जाए। तब तक मध्यप्रदेश शासन, विद्युत वितरण कंपनी के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाए।



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