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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने यह निर्देश दिए कि सभी व्यक्तिगत और सामूहिक दावों का निपटारा 31 दिसंबर तक कर लिया जाए। इसके बाद यदि अतिक्रमण की समस्या और समाधान में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित वन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह निर्देश राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में वन अधिकारियों को दिया है।
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वन भूमि अतिक्रमण पर सख्त कानून
मध्यप्रदेश में पिछले कुछ समय से वन भूमि पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गई है। खासतौर पर देवास, सीहोर, बैतूल और डिंडौरी जिलों में इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।
वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत अब ग्राम सभाओं को पेसा मोबिलाइजरों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाएगा। इसके जरिए ग्राम सभाएं अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकेंगी। मुख्यमंत्री यादव के अनुसार, यह कदम वन विभाग के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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वन अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी
डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि निर्धारित डेडलाइन तक दावों का निपटारा नहीं होता और नए अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ती हैं, तो संबंधित वन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी से यह साफ है कि अब कोई भी अधिकारी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकता।
लगातार जारी है अतिक्रमण हटाने के प्रयास
वर्तमान में मध्यप्रदेश के कई जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद और विरोध की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन के जरिए की जा रही कार्रवाइयों को लेकर आम जनता और राजनीतिक दलों के बीच विरोध भी देखने को मिला है। इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी कार्रवाई कानून और नियमों के तहत की जाएंगी। यदि कोई गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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