अयोग्यों के चयन से रिक्त पदों पर मप्र शासन को फिर काउंसलिंग के आदेश
Sanjay Gupta | Jan 11, 2025, 15:10 IST
esb counselling
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की परीक्षा में अयोग्यों के चयन होने और इसके चलते काउंसलिंग में रिक्त रहने वाले पदों को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने अहम आदेश जारी किया है।
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की परीक्षा में अयोग्यों के चयन होने और इसके चलते काउंसलिंग में रिक्त रहने वाले पदों को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की खासकर ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की परीक्षा में रिक्त रह गए सहायक नगर निवेशक अधिकारी व सहायक रिमूवल निरोधक अधिकारी पद के लिए जारी हुए हैं। इसमें मप्र शासन और कमिश्नर अर्बन डिपार्टमेंट को 90 दिन के भीतर मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग के आदेश हुए हैं।
MPPEB की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, अयोग्य बन गए टॉपर
साल 2022 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के भी 90 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके लिए ईएसबी ने फार्म आवेदन के समय पूछा था कि योग्यता डिग्री है या नहीं, हां या ना में इसमें क्लिक करना था। युवाओं ने नगर नियोजन व मानक डिग्री नहीं होने के बाद भी हां भर दिया। रिजल्ट के बाद जब मान्य डिग्री नहीं होने के बाद भी यह अपात्र चयनित हुए तो फिर दस्तावेज सत्यापन में यह सभी बाहर हो गए। इसके चलते पद रिक्त रह गए। इनकी जगह योग्य उम्मीदवार जो वेटिंग में थे उन्हें ज्वाइनिंग दी जाना थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह पात्र युवा भी अटक गए।
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उम्मीदवार ने सूचना के अधिकार में प्रमुख शहरों में रिक्त पदों की जानकारी भी ली है। इसमें इंदौर नगर निगम ने बताया कि कुल मान्य 17 पदों में से केवल 1 पद पर ही अधिकारी है बाकि 16 पद रिक्त है। भोपाल में 19 में से 14 पद, जबलपुर में 14 में 10 पद और ग्वालियर में 16 में से 12 पद रिक्त है। यानी पात्र युवाओं को भर्ती दी जा सकती है लेकिन विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई प्रक्रिया ही नहीं की है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा
जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच में चल रहे इस केस में पहले सुनवाई के बाद नोटिस देकर सभी से जवाब मांगा गया था। याचिकाकर्ता भगवान सिहं व अन्य का कहना था कि नगर निगमों में सहायक नगर निवेशक अधिकारी व रिमूवल अधिकारी के पद पर उन लोगों को मेरिट लिस्ट में रखा गया जो तय डिग्री, योग्यता ही नहीं रखते थे, बिना यह जांचे मेरिट में आने के से काउंसलिंग में यह पद रिक्त रह गए। पटवारी भर्ती जो इसी परीक्षा में निकले थे इसमें तीसरी काउंसलिंग की गई लेकिन इस पद के लिए नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मेरिट लिस्ट पर यह 90 दिन के भीतर काउंसलिंग हो और साथ ही अन्य रिक्त पद भी यदि इसी तरह हो तो इसके लिए भी मप्र शासन और कमिश्नर अर्बन कदम उठाएं।
यह है पूरा मामला
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इंदौर निगम में ही 17 में से 16 पद रिक्त
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