ईएसबी ने रोका पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट, हाईकोर्ट से अभ्यर्थी को मिली राहत

मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को रोक दिया गया। अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने ईएसबी से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा।

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Sanjay Sharma
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News in Short 

  • कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम रोका था।
  • परिणाम रोकने की वजह नहीं बताई गई, जिससे कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए।
  • हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया।
  • 59 हजार 424 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिनमें से कुछ के परिणाम रोके गए थे।
  • कर्मचारी चयन मंडल को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

News in Detail 

BHOPAL.मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम रोकने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने परिणाम रोकने का कारण नहीं बताया था। इसके कारण कई अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से बाहर होने का खतरा था। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार, ईएसबी और डीजीपी से चार सप्ताह में विथ हेल्ड रिजल्ट पर जवाब मांगा गया है।

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विथ हेल्ड रिजल्ट ने किया था वंचित

ईएसबी ने 7500 पदों पर आरक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच हुई थी और 25 जनवरी को परिणाम जारी किया गया। इसमें 59 हजार 424 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जिनकी संख्या 7500 पदों की सात गुना है। इन अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र माना है। जबकि विथ हेल्ड रिजल्ट वाले अभ्यर्थी अगले चरण में परीक्षा यानी शारीरिक दक्षता में शामिल नहीं हो पाएंगे।

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हाईकोर्ट से अभ्यर्थी को मिली राहत

भोपाल निवासी महेश सिंह रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें ईएसबी द्वारा बिना कारण बताए परिणाम रोकने की शिकायत कर राहत मांगी गई थी। ईएसबी द्वारा परिणाम रोके जाने के कारण अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपात्र हो गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए, अभ्यर्थी को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। 

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चार सप्ताह में पेश करना है जवाब

हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट ने सुनवाई करते हुए, ईएसबी से चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार और डीजीपी से भी जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को राहत देते हुए कहा कि वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकेगा।

अक्टूबर से दिसंबर के बीच पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9.78 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जबकि ऑनलाइन परीक्षा में 6.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 59 हजार 424 अभ्यर्थी सफल रहे। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के परिणाम भी रोके गए हैं। 

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निष्कर्ष 

मध्य प्रदेश के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम रोकने का मामला अब हाईकोर्ट में है। कई अभ्यर्थियों को इससे नुकसान हुआ, लेकिन अब उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। ईएसबी को कारण बताने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए राहत का कारण बन सकता है।

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