इंदौर कर्बला जमीन पर मेले को मिली मंजूरी, महापौर की इंकार के बाद उठा था विवाद, हिंदू सगठन नाराज

Sanjay Gupta | Jun 25, 2026, 18:07 IST
Photograph: (THESOOTR)
INDORE. इंदौर में कर्बला जमीन पर मेले का विवाद सुलझ गया है। दो दिन पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि मेले की मंजूरी इस बार नहीं देंगे। इसके बाद मुद्दा गरमा गया था

इंदौर में कर्बला जमीन (धोबी घाट) पर मेले को मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर तीन दिन से गतिरोध कायम था। सालों से परंपरानुसार यहां मेले का आयोजन होता है। लेकिन सितंबर 2024 में कोर्ट में निगम इस जमीन को जीत चुका है।



पहले यह जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी। बीेते साल मेले की मंजूरी मिली थी लेकिन इस बार महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया।



भोपाल के दखल के बाद मंजूरी

दरअसल हिंदू संगठनों ने महापौर से कहा था कि मेले की मंजूरी नहीं दी जाना चाहिए, यह जमीन निगम की है। यदि ऐसा होता है तो फिर वहां हनुमान मंदिर भी है, तो हमारे द्वारा भी भंडारे, आयोजन के लिए मंजूरी मांगी जाएगी, वह भी दी जाए।



विवादों को टालने के लिए महापौर ने इस बार मंजूरी नहीं दी थी लेकिन सूत्रों के अनुसार भोपाल स्तर तक विवाद की बात पहुंची। इसके बाद अधिकारियों से बात की गई। इसके बाद यह मंजूरी गुरुवार को जारी कर दी गई।



वक्फ के जिलाध्यक्ष ने कहा होगा आयोजन

इंदौर वक्फ कमेटी के जिलाध्यक्ष रेहान शेख ने कहा कि हमारे ही समाज के कुछ खुराफाती लोग थे जिन्होंने नेगेटिव बातें पहुंचाई थी। बैठक में यह सभी असमंजस दूर हुए। इसके लिए शासन, प्रशासन, नगर निगम सभी को धन्यवाद।



Karbala land


उधर हिंदू संगठन हुए नाराज

वहीं एक दिन पहले तक जो हिंदू संगठन मेले की मंजूरी नहीं होने पर महापौर को धन्यवाद दे रहे थे, वह अब वीडियो बनाकर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के सुमित हार्डिया ने कहा कि महापौर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह मंजूरी दी गई या फिर निगम अधिकारियों ने उनकी बात ही नहीं मानी।



साल सितंबर 2024 में जीता था निगम

धोबी घाट की 6.7 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय कोर्ट में विवाद चला। सितंबर 2024 में जिला कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए साफ किया था कि यह जमीन नगर निगम के स्वामित्व की है।



कोर्ट ने इस 6.7 एकड़ जमीन में से सिर्फ 0.02 एकड़ जमीन ताजिए ठंडा करने के लिए होने की बात कही थी। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया था कि 0.02 एकड़ जमीन पर ताजिए ठंडे करने की अनुमति रहेगी, शेष जमीन इंदौर नगर निगम की है।



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