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इंदौर में कर्बला मैदान पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले के पहले एक बार तनाव शुरू हो गया है। इस मेले वाली जमीन पर नगर निगम कोर्ट से जीत चुका है। इसके बाद जमीन नगर निगम की हो गई है। वहीं निगम यहां अपना बोर्ड भी लगा चुका है। अब मेले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक हिदायत जारी कर दी है। वहीं हिंदू संगठन ने भी नई घोषणा कर दी है।
महापौर ने यह जारी की हिदायत
मेले की मंजूरी या अन्य आयोजन को लेकर अब नगर निगम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्बला मैदान नगर पालिक निगम इंदौर की मालिकाना जमीन है। इसपर किसी भी प्रकार का आयोजन नगर निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। महापौर ने बताया कि न्यायालय के जरिए ताजिए ठंडे करने की अनुमति दी गई है। अतः समाज को इस धार्मिक प्रक्रिया को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि मेला लगाना है, तो उसके लिए आयोजकों को नगर निगम में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, तभी उस पर विचार कर अनुमति दी जाएगी।
निगम तय करेगा क्या कौन सा आयोजन हो सकता है
महापौर भार्गव ने कहा, नगर निगम यह तय करेगा कि नगर निगम की भूमि पर कौन-सा आयोजन हो सकता है और कौन-सा नहीं। न्यायालय के आदेशानुसार धार्मिक परंपरा पूरी की जा सकती है, लेकिन मेले जैसे आयोजन बिना अनुमति के नहीं होंगे। इस विषय को लेकर विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने महापौर से भेंट की। महापौर ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे मेला लगाना चाहते हैं, तो नगर निगम को आवेदन दें। निगम उस पर नियमों के तहत निर्णय करेगा। नगर निगम की ओर से यह कदम सार्वजनिक भूमि के सुव्यवस्थित उपयोग और कानूनी प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है।
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हिंदू संगठन ने रखा महाआरती का आयोजन
उधर इस मामले में हिंदू संगठन ने आगे बढ़ते हुए 8 जुलाई मंगलवार के दिन महाआरती का आयोजन की घोषणा कर दी है। इसे उन्होंने हनुमान चौक नाम दिया है जो पहले धोबी घाट के नाम से जानी जाती रही है।
सिद्धवीर हनुमान मंदिर समिति व समग्र हिंदू समाज के जरिए घोषणा करते हुए कहा गया है कि 8 जुलाई मंगलवार को हनुमान चौक पर रात आठ बजे महाआरती होगी। उल्लेखनीय है कि कर्बला मैदान का आयोजन भी तीन दिन होता है। इस साल इसकी समाप्ति की तारीख 8 जुलाई ही है। ऐसे में अब शासन, प्रशासन की नींद उड़ गई है।
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