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मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाड़ली बहना योजना और सीएम डॉ. मोहन यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए वीडियो चलाया।
इन धाराओं में केस दर्ज, इन्होंने कराया
मितेंद्र सिंह पर यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2), 356 (2) के तहत केस हुआ है। बीजेपी के विधि विभाग के संयोजक निमेष पाठक की ओर से यह केस दर्ज कराया गया है।
यह है एफआईआर में
एफआईआर में दर्ज है कि आवेदक द्वारा पैन ड्राइव दी गई, इसमें एक लिंक थी जिसमें लाड़ली बहना योजना का मजाक उड़ाते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव के विरुद्ध भ्रामक वीडियो अपने सोशल मीडिया X पर अपलोड किया गया था। भ्रामक पोस्ट करने पर मितेंद्र सिंह के खिलाफ यह शिकायत है। सीएम जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति इस तरह से मजाक उड़ाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। साथ ही इसमें खौफ जैस शब्द उपयोग में लाए गए हैं, जो कांग्रेस नेता द्वारा मप्र को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने और आमजन में खौफ करने का इरादा रखता है।
क्या है इन धाराओ में
बीएनएस धारा 353 (2) इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी धर्म, जाति के बारे में गल जानकारी, अफवाह, चौंकाने वाली खबर बनाता है या बढ़ावा देता है, तो इसमें तीन साल तक की सजा। इसमें मुख्य तौर पर हेट स्पीच के मामले आते हैं। बीएनएस धारा 356(2)- मानहानि के अपराध में दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा।
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