फ्लाइट लेट होने से छूटा 1.93 लाख का हनीमून पैकेज, एयरलाइन पर जुर्माना

एक जोड़ा अपने हनीमून के लिए देश से बाहर जाने वाला था लेकिन एयरलाइन ने उनके काम में बाधा डाल दी। एयरलाइन के चार घंटे देरी से उड़ान भरने के कारण यह जोड़ा लेट हो गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इस मामले में एयरलाइन पर जुर्माना ठोका गया है।

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Raj Singh
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मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ईशान गुप्ता ने 1.93 लाख रुपए में वियतनाम का हनीमून पैकेज बुक कराया था। मुंबई से वियतनाम के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए इंदौर से शाम 4 बजे की फ्लाइट बुक की गई थी, लेकिन यह फ्लाइट चार घंटे की देरी से रात 8 बजे रवाना हुई। इसके कारण दंपति मुंबई से वियतनाम जाने वाली फ्लाइट मिस कर गए।

मुंबई से वियतनाम जाने के लिए उन्हें दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी, जिसका अतिरिक्त खर्च 58 हजार 100 रुपए आए। साथ ही, पैकेज का एक दिन का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया। इस असुविधा और आर्थिक नुकसान को लेकर ईशान ने खंडवा के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

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उपभोक्ता फोरम का फैसला

उपभोक्ता फोरम ने विमानन कंपनी को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि 58 हजार 100 की अतिरिक्त टिकट राशि, मानसिक संत्रास के लिए 5 हजार और वाद व्यय के 1 हजार रुपए का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए। अगर भुगतान में देरी होती है, तो नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।

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आर्थिक नुकसान का विवरण

पैकेज का खर्च: ₹1,93,724
अतिरिक्त टिकट का खर्च: ₹58,100
पैकेज का छूटा दिन: ₹24,216

विमानन कंपनी पर कुल दावा

 दरअसल, ईशान गुप्ता ने 1 लाख 32 हजार 325 रुपए का दावा किया, जिसमें मानसिक त्रास के लिए 50 हजार रुपए भी शामिल थे।
 

FAQ

फ्लाइट लेट होने पर उपभोक्ता क्या कर सकते हैं?
उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं।
हनीमून पैकेज का खर्च कितना था?
₹1.93 लाख रुपये का पैकेज था।
इस मामले में विमानन कंपनी पर कितना जुर्माना लगा?
उपभोक्ता फोरम ने ₹64,100 जुर्माना लगाया।
ईशान गुप्ता को किस प्रकार की असुविधा हुई?
फ्लाइट लेट होने के कारण वियतनाम की फ्लाइट मिस हुई, अतिरिक्त खर्च और पैकेज का एक दिन भी छूट गया।
उपभोक्ता फोरम का फैसला क्या रहा?
एयरलाइन को 45 दिनों में ₹64,100 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

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