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भोपाल। आठ साल पुराने मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पूर्व विधायक पर 11 हजार को जुर्माना भी किया गया है। इस खबर को पढ़ते रहिए.. आपको पता चलेगा कि पूर्व विधायक ने आठ साल पहले ऐसा क्या किया था,जिसकी वजह से कोर्ट ने पूर्व विधायक,कांग्रेस प्रवक्ता और अन्य साथियों के सजा सुनाई।
भोपाल की एमपी-एमएलए ने शनिवार को कांग्रेस पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को 2 साल की सजा सुनाई। इन सभी पर 11 हजार रूपए के जुर्माना भी किया है।
अभियोजना के अनुसार साल 2016 में कांग्रेस पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी ने धरना-प्रदर्शन कर सीएम हाउस घेराव किया पथा। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के डायरी कोर्ट में पेश की। कोर्ट में सुनवाई के बाद इन आरोपियों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई।
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