इंदौर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले और ग्राहकों को धोखे में रखकर माल बेचने वालों पर अपर कलेक्टर की कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट ने 16 प्रकरण में 26 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 21 लाख 30 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें सबसे अहम बात यह रही की अडाणी समूह के फॉर्चून रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का सैंपल मिलावटी मिला था। इस पर अपर कलेक्टर की कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वही इंदौर के दो प्रतिष्ठानों जीके ट्रेडिंग कंपनी और अडाणी विल्मर लिमिटेड के इंदौर स्थित प्रतिष्ठानों पर भी 1–1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह दोनों इस मिलावटी तेल को अपने प्रतिष्ठानों से बेच रहे थे।
बिग बाजार पर भी 1 लाख का जुर्माना
उन्होंने बताया कि बिग बाजार पर भी कोर्ट द्वारा करवाई की गई है जिसमें मल्हार मेगा मॉल स्थित बिग बाजार के शॉपिंग आउटलेट से मिस ब्रांडेड मूंग स्पेशल पापड़ जो कि विशाल कंपनी का था। टॉप एंड टाउन मल्टीग्रेन ब्रेड भी यहां से बेची जाती मिली है। इस पर बिग बाजार पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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सराफा की मित्तल कचोरी भी निकली मिस ब्रांडेड
अपर कलेक्टर की कोर्ट ने जो कार्रवाई की है, उसमें सराफा स्थित मित्तल कचोरी वाला पर भी 80000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यहां से खाद्य विभाग की टीम ने कचोरी के मसाले का सैंपल लिया था। साथ ही मित्तल कचोरी वाले की खट्टी मीठी चटनी जो कि वह पैक करके बेच रहा था। उसका सेंपल भी लिया था। जांच में दोनों ही सैंपल मिस ब्रांडेड निकले हैं।
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सागर गैरे का पनीर मिला मिलावटी
अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि 56 दुकान के सामने स्थित सागर गैरे से खाद्य विभाग की टीम ने पनीर का सैंपल लिया था। वह सैंपल जांच में मिलावटी पाया गया है। सागर गैरे दुकान संचालक द्वारा इस मिलावटी पनीर को अपनी दुकान से बचा जा रहा था। इस पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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कैलाश ग्रेन पर 80 हजार का जुर्माना
उन्होंने बताया कि मेसर्स श्री कैलाश ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी टीम ने कार्रवाई करते हुए रोजा दुरम व्हीट फ्लोर का सैंपल लिया था। जो की जांच में मिस ब्रांडेड निकला। बताया गया कि कैलाश ग्रेन द्वारा इस मिस ब्रांडेड आटे का निर्माण करते हुए पैकिंग करके उसे बेचा भी जा रहा था। इस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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