इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के इंजीनियरिंग संस्थान आईईटी (IET) में दो दिन पहले गरबा आयोजन के दौरान भारी विवाद हुआ। इसमें लाठियां चली और जमकर तोड़फोड़ हुई, फिर एबीवीपी का दखल हुआ और पुलिस ने एक पक्ष पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद दूसरे पक्ष का भी दबाव बढ़ा। अब इसमें एक और केस गुरुवार रात को दर्ज हो गया है।
पहली एफआईआर में यह रहा
पहले केस में धारा 115 (2), 296, 351(2),3(5) बीएनएस के तहत यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाले दीपक दांगी, सुमित दांगी, मोहित मिश्रा, अमोघ दिवेदी, सजन गुप्ता, सुमित सक्सेना, कार्तिक सिलोदिया, सनद श्रीवासत्व, पार्थ शर्मा, दिव्यांशु शर्मा पर केस हुआ। इसमें फरियादी प्रियांश कुशवाह थे। केस में था कि कुछ लड़कियां गरबा खेलने आईं जिन्हें देखकर आरोपी लोगों ने अश्लील हरकतें की, मैंने उन्हें रोका तो गालियां दी। इसके बाद सनद, पार्थ, दिव्यांशु होस्टल से हथियार लेकर आए और मुझे हाथ-मुक्कों से मारा। जब दोस्त राज उपाध्यया, आकाश सोलंकी ने बीच-बचाव किया तो राज को दीपक दांगी ने लोहे के पाइप से मारा। आकाश को मोहित ने मारा और जान से मारने की धमकी दी।
ये भी खबर पढ़िए... इंदौर में दवा फैक्ट्री में मिली 52 किलो अफीम और 2.5 किलो मार्फिन, जब्त कर नष्ट करेंगे
दूसरी एफआईआर में अब यह हुआ
अब दूसरी एफआईआर दीपक दांगी ने कराई है। इसमें आरोपी दीक्षांत पाटीदार, प्रियांश कुशवाह, राज उपाध्याय और मनोज जाट और अन्य को बनाया गया है। इसमें भी वही धाराएं लगाई गई हैं जो पहली एफआईआर में 115 (2), 296, 351(2),3(5) बीएनएसस लगी हैं। इसमें है कि मैं, मेरा दोस्त सुमित, मोहित गरबा का आयोजन करा रहे थे। तभी दीक्षांत, प्रियांश, राज और मनोज अन्य साथियों के साथ आए और स्टेज पर बैठने का बोलने लगे। वह फैकल्टी के स्थान पर बैठने लगे, जब मना किया तो विवाद करने लगे। फिर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी।
thesootr links
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें