पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने बीमार मां का हवाला देकर मांगी जमानत, सुनवाई से पीछे हटे दो जज

Kaushiki | Jul 22, 2026, 13:35 IST
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giribala singh bail plea
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बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जेल बंद पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। जमानत अर्जी में खराब सेहत और 100 साल की बीमार मां का हवाला दिया गया। दो विशेष जजों ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब केस सीबीआई कोर्ट भेजा गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह बहू की मौत मामले में जेल में बंद हैं।
  • उन्होंने अपनी खराब सेहत और बीमार मां का हवाला देकर जमानत मांगी।
  • भोपाल की दो अदालतों के जजों ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
  • जमानत अर्जी दिनभर में तीन अलग अदालतों में ट्रांसफर होती रही।
  • अब इस जमानत अर्जी को विशेष सीबीआई कोर्ट में भेजा जा रहा है।

पूर्व जिला जज की जमानत पर सस्पेंस

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार (21 जुलाई) को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होती रही। गिरिबाला ने अपनी सौ साल की बीमार मां की देखभाल का हवाला देकर राहत मांगी थी। लेकिन उन्हें दिनभर राहत नहीं मिल सकी। दो विशेष न्यायाधीशों ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। आखिरकार जिला अदालत ने मामला विशेष सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया।

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मामले में फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में  3 घंटे चली सुनवाई
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मामले में फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में 3 घंटे चली सुनवाई


जेल में बिगड़ी गिरिबाला की सेहत

गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में बताया कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन करीब आठ किलो कम हो गया है। उन्होंने कहा कि वे डायरिया और वायरल फीवर से पीड़ित हैं।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी सौ वर्षीय मां इंदुबाला सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी देखभाल के लिए घर पर उनका मौजूद रहना जरूरी है।

अदालत में क्यों टली सुनवाई

गिरिबाला सिंह पहले जिला जज रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई जमानत अर्जियों पर खुद फैसला सुनाया था। अब वही गिरिबाला अपनी जमानत के लिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट का चक्कर लगाती रहीं।

  • पहली अदालत में नहीं हो सकी सुनवाई
    गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी सबसे पहले विशेष न्यायाधीश (ईओडब्ल्यू) पल्लवी द्विवेदी की अदालत में पेश हुई। लेकिन वे छुट्टी पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और आवेदन ट्रांसफर कर दिया गया।
  • दूसरी अदालत ने भी किया इनकार
    इसके बाद आवेदन विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत में पहुंचा। उन्होंने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसकी वजह यह बताई गई कि एक अन्य मामले में गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता समर्थ, उनके खिलाफ पैरवी कर रहे व्यक्ति की तरफ से भी केस लड़ रहे हैं।
  • तीसरी अदालत ने भी नहीं की सुनवाई
    आवेदन को इसके बाद विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की अदालत भेजा गया। उन्होंने भी सुनवाई से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गिरिबाला सिंह के जिला जज रहते हुए वे उनके साथ काम कर चुकी हैं। उनके परिवार के कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुकी हैं।
  • आखिर में प्रधान जिला जज के पास पहुंचा मामला
    दो अदालतों (भोपाल सीबीआई कोर्ट) से इनकार के बाद जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेजा गया। वहां से अब इसे विशेष सीबीआई कोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
त्विषा शर्मा की सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने किया गिरफ़्तार -  BBC News हिंदी
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एक और मामले से जुड़ा है सुनवाई से इनकार

रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव ने अगस्त 2024 में स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दावा दायर किया था। उस मामले में अधिवक्ता समर्थ कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे थे। जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में करीब 17.88 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था।

कंपनी की अपील अभी राज्य आयोग में लंबित है, जहां समर्थ अब भी पैरवी कर रहे हैं। यही वजह बताई गई कि जज सुचिता श्रीवास्तव ने गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

अब आगे क्या होगा

मामला अब विशेष सीबीआई कोर्ट में जाएगा, जहां पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि नई अदालत में उनकी जमानत को लेकर क्या फैसला आता है।

यहाँ दिए गए पूरे केस की टाइमलाइन को सरल, स्पष्ट और पॉइंटर्स में लिखा गया है:

केस में अब तक क्या-क्या हुआ

  • 12 मई 2026: मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की कटारा हिल्स स्थित उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
  • 13 मई 2026: पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके आगे की जांच शुरू की।
  • 14 मई 2026: पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मामले में अग्रिम जमानत मिल गई।
  • 22 मई 2026: पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह को जबलपुर से अरेस्ट किया और उसी दिन पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया।
  • 28 मई 2026: सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
  • 02 जून 2026: पुलिस रिमांड खत्म होने पर गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को ज्यूडिशियली कस्टडी (न्यायिक हिरासत) में जेल भेज दिया गया। तब से दोनों सेंट्रल जेल में बंद हैं।

FAQ

  1. गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई क्यों नहीं हो सकी?
    दो विशेष न्यायाधीशों ने अलग-अलग कारणों से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इस वजह से आवेदन एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होता रहा।
  2. गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए क्या आधार बताया?
    उन्होंने बताया कि जेल में उनका वजन 8 किलो कम हो गया है और वे डायरिया-वायरल फीवर से पीड़ित हैं। साथ ही उनकी 100 वर्षीय बीमार मां की देखभाल का हवाला भी दिया।
  3. अब मामला किस अदालत में जाएगा?
    जिला अदालत ने यह मामला विशेष सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अब जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
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