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मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए Guest Faculty Management System (GFMS) पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए पंजीकरण, दस्तावेज़ अपलोड, और पूर्व-पंजीकृत आवेदकों द्वारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं में सुधार का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
23 मई तक अपलोड कर सकते हैं ई-केवाईसी अपडेट
शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, आवेदक 23 मई 2025 तक अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज GFMS पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जिन आवेदकों की जानकारी में कोई त्रुटि (गलती) है, वे E-KYC अनलॉक कर उसे अपडेट भी कर सकते हैं। बता दें यह अंतिम अवसर है, जिसके बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
मोबाइल नंबर बंद है तो 23 मई तक कराएं चेंज
जिन आवेदकों का पहले से रजिस्टर्ट मोबाइल नंबर अब बंद हो चुका है तो वे अपने मोबाइल नंबर को 23 मई तक BEO और DEO कार्यालय के माध्यम से अपडेट करा सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं आवेदकों के लिए है, जिनका मोबाइल नंबर अब चालू नहीं है और वे ई-केवाईसी सत्यापन (वेरिफिकेशन) में दिक्कत आ रही है।
इन वर्गों के लिए विशेष निर्देश, दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूरी
Divyang Category के अंतर्गत आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए उनके पास जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक दर्शाया गया हो। यह निर्देश विशेष रूप से MP TET 2018 या इसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग आवेदकों पर लागू होता है।
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24 मई को संकुल प्राचार्य करेंगे वेरिफिकेशन
आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 24 मई को संकुल प्राचार्यों द्वारा किया जाएगा। ऐसे में अतिथियों को सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर GFMS पोर्टल 3.0 के अंतर्गत अपने संबंधित संकुल में प्रस्तुत होना होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों के सभी संकुल प्राचार्यों को समय पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दें।
✅GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक पंजीकरण से जुड़ी बातें
23 मई तक अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर शैक्षणिक व व्यावसायिक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
त्रुटिपूर्ण E-KYC होने पर 23 मई तक अपडेट का मौका मिलेगा।
मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में, BEO/DEO के माध्यम से नंबर अपडेट कराया जा सकता है।
Divyang आवेदकों के लिए 40% या अधिक की दिव्यांगता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन 24 मई को संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।
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