एमपी में हेलमेट न पहनने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, सड़क सुरक्षा को लेकर जिलों के बीच मुकाबला

Amresh Kushwaha | Sept 30, 2025, 11:52 IST
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मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नए नियमों के तहत जिलों के बीच सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मुकाबला होगा। हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन और अन्य कदम उठाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में अब सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत, अब जिले आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे। इसका मकसद सड़क हादसों की संख्या कम करना है। इसके लिए पिछले तीन सालों के हादसों के आंकड़े देखे जाएंगे और अगला साल उन जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा जो हादसों को कम करने में सफल होंगे। इसके अलावा, अब हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनका निलंबन भी किया जा सकता है। यह कदम राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में उठाया गया है।



हेलमेट न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई

सड़क सुरक्षा के इस नए नियम के तहत, दोपहिया वाहन चालक यदि हेलमेट नहीं पहनते, तो उन्हें जागरूक करने के बाद जुर्माना लगाया जाएगा और यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता, तो उनके लाइसेंस को निलंबित (suspension of license) करने का कदम उठाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य हेलमेट पहनने को लोगों की आदत में शामिल करना है, जिससे सड़क पर सुरक्षा बढ़ सके और हादसों की संख्या में कमी आ सके।



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जिलों के बीच होगा मुकाबला

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) ने हाल ही में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए। अब प्रत्येक जिला, जहां सड़क हादसों में कमी लाएगा, वहां के जिला प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के तहत, कलेक्टर और एसपी (Collector and SP) यदि अपने-अपने जिले में कोई नवाचार करते हैं, तो उन्हें भी इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माना जाएगा।



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2024 में सड़क हादसों में 14,791 मौतें

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मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश

सोमवार, 29 सितंबर को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस पहल को लेकर निर्देश जारी किए। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद थे, जिनमें परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, और अधिकारियों से जल्दी से इन निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया गया।



जिला अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश

मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान सात अहम निर्देश जारी किए, जिनमें प्रमुख बिंदु थे-

  1. सभी सड़कों, अस्पतालों और ब्लैक स्पॉट्स की जीआईएस मैपिंग की जाए।
  2. कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम-2025 का सफल क्रियान्वयन किया जाए, ताकि सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत इलाज मिल सके।
  3. दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य किया जाए, और सुधार न होने पर कार्रवाई की जाए।

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सड़क हादसों से निपटने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रदेश की सभी सड़कों, अस्पतालों और ब्लैक स्पॉट्स की जीआईएस (GIS) मैपिंग की जाए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा, सड़क हादसों के पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम-2025 को जल्दी से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालानी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन शामिल होगा।



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