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मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2024 प्री के नौ सवालों पर लगी आपत्तियों पर सोमवार (21 अक्टूबर) शाम को हाईकोर्ट सिंगल बैंच का आदेश आया था। इसमें आंसर की पर लगी सभी आपत्तियां खारिज कर दी गई थीं। अब इस मामले में लगी रिट अपील पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम बात कह दी है, जिसके बाद अब इसमें उम्मीदवारों को राहत मिलना मुश्किल है।
हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर यह कह दिया
इस मामले में सिंगल बैंच के आदेश के खिलाफ उम्मीदवारों ने डबल बैंच में अपील की है। इस पर तीन दिसंबर को सुनवाई हुई और उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने दस मिनट तक तर्क रखे और सवालों के आंसर को गलत बताया। दो सवालों को लेकर मुख्य तौर पर बात रखी गई। लेकिन तर्क सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि आप याचिका विड्रा करेंगे या फिर मेरिट पर आर्डर करें। इस पर अधिवक्ता द्वारा समय लिया गया है और दो सप्ताह बाद याचिका फिर लगेगी।
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HC की सिंगल बैंच ने यह दिया था आदेश
हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने प्री के सवालों पर लगी आपत्तियों को लेकर अक्टूबर में 18 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कोर्ट द्वारा विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा तैयार मॉडल आंसर की में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश काफी कम होती है। सामान्य तौर पर तभी हो सकती है जब कोई दुर्भावनावश इस तरह की मॉडल आंसर की तैयार हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट के दखल देने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए सभी आपत्तियां खारिज की जाती हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा ने यह आदेश जारी किया था।
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