हाईकोर्ट ने भूमाफिया चंपू और लिक्वीडेटर को दिया 4 सप्ताह का समय, फिनिक्स में 22 प्लाटधारकों की रजिस्ट्री में कराएं सुधार

भूमाफियाओं से पीड़ित कॉलोनी फिनिक्स, सैटेलाइट और कालिंदी गोल्ड की हाईकोर्ट इंदौर में चल रही सुनवाई में गुरुवार को 22 प्लाटधारक पेश हुए। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि चार सप्ताह के भीतर कंपनी के डायरेक्टर और लिक्वीडेटर मिलकर पूरी प्रक्रिया करें।

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Sanjay gupta
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INDORE : भूमाफियाओं से पीड़ित कॉलोनी फिनिक्स, सैटेलाइट और कालिंदी गोल्ड की हाईकोर्ट इंदौर में चल रही सुनवाई में गुरुवार (18 जुलाई) को 22 प्लाटधारक पेश हुए। यह प्लाटधारक फिनिक्स कॉलोनी के हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन नहीं मिलने पर कब्जा दिलवाया था, लेकिन नए भूखंड की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ऐसे में कब्जे का कोई मतलब नहीं निकल रहा है।

हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि चार सप्ताह के भीतर कंपनी के डायरेक्टर और लिक्वीडेटर मिलकर पूरी प्रक्रिया करें और इन सभी की रजिस्ट्री में होने वाले संशोधन को पूरा कराएं। इसमें सभी 22 प्लाटधारकों के पूरे दस्तावेज तैयार कराए जाएं, कंपनी की और से रितेश (चंपू) अजमेरा और अन्य जो डायरेक्टर है, वह इसके लिए सभी जानकारी उपलब्ध कराए और पूरी प्रक्रिया तय समय में कराई जाए।

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पंजीयन विभाग की ऐसी छवि

जब बात नई रजिस्ट्री कराने की आई तो पहले बात हुई सात दिन का समय दिया जाए, फिर बात हुई 30 जुलाई तक का समय दे दिया जाए। लेकिन इसी बीच जस्टिस ही बोले कि पंजीयन विभाग में स्लाट, नेट कई इश्यू चलते रहते हैं. इतने लोगों का एक साथ हो पाएगा, एक मामले में दस दिन हमे ही लग गए थे? ऐसे में एक अधिवक्ता ने कहा कि समय फिर बढ़ा दिया जाए नहीं तो रजिस्ट्री नहीं हुई तो यही अवमानना लगा देंगे। इसके बाद हाईकोर्ट ने चार सप्ताह का समय दे दिया।

sanjay gupta

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