इंदौर के सरकारी स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच के मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, पॉक्सो में कार्रवाई की मांग

2 अगस्त को बच्चियों के पालकों के थाने में शिकायत की थी कि मोबाइल की घंटी बजने पर महिला टीचर ने बाथरूम में ले जाकर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की थी।

Advertisment
author-image
Sanjay gupta
New Update
STYLESHEET THESOOTR - 2024-08-09T175433.125
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

INDORE. इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय मल्हारगंज में मोबाइल को लेकर छात्राओं के कपड़े उतारकर जांच करने के मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कलेक्टर सहित सात पक्षकारों को नोटिस जारी हुए हैं। उल्लेखनीय है, 2 अगस्त को बच्चियों के पालकों के थाने में शिकायत की थी कि मोबाइल की घंटी बजने पर महिला टीचर द्वारा बाथरूम में ले जाकर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की गई। घटना सामने आने के बाद कलेक्टर ने डीईओ को जांच के आदेश दिए थे, वहीं आरोपी टीचर को स्कूल से हटाकर अटैच किया गया है। 

ये खबर भी पढ़िए...लहार में कांग्रेस का हल्लाबोल; मंच पर रोए पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह , बोले- BJP के एजेंट बन गए कलेक्टर- एसपी

इन्होंने लगाई याचिका

वरिष्ठ गांधीवादी विचारक एवं लेखक चिन्मय मिश्र द्वारा यह जनहित याचिका इंदौर Highcort के समक्ष लगाई गई। यह कम से कम छः छात्राओं के साथ हुई अपमानजनक और अभद्र व्यवहार को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया कि इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में अध्यापिका द्वारा मोबाइल फोन ढूंढने के नाम पर छात्राओं के कपड़े जबरदस्ती उतरवाकर जांच की। इसके बाद एक लिखित शिकायत छात्राओं के अभिभावकों द्वारा मल्हारगंज थाने में की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा उस शिकायत पर पॉक्सो कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई। 

यह की गई है मांग 

याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता अभिनव धनोड़कर द्वारा की गई। याचिका में अंतरिम सहायता के तौर पर मांग यह की गई कि मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तथा सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति कर मामले की जांच पॉक्सो कानून के अंतर्गत की जाए। साथ ही साथ मुख्य सहायता के रूप में Corut से पॉक्सो कानून की धारा 19 के अंतर्गत कराई जाए। आपको बता दें कि इस धारा में बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाती है।  

इन सभी को जारी हुए नोटिस 

जस्टिस धर्माधिकारी व जस्टिस दुपल्ला की युगल पीठ ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब तलब करते हुए छह छात्राओं के मामले हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के साथ इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी मल्हारगंज को पक्षकार बनाया गया है। 

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

sanjay gupta

इंदौर के सरकारी स्कूल शासकीय कन्या विद्यलालय मल्हारगंज पॉक्सो कानून उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर