हाईकोर्ट के आदेश-चाइना मांझे की बिक्री, उपयोग वालों पर दर्ज हो लापरवाही का केस
Sanjay Gupta | Jan 12, 2026, 20:21 IST
Indore High Court
इंदौर हाईकोर्ट ने चाइना मांझे से होने वाली मौतों पर सुओ मोटो याचिका ली। इस मामले में दो लोगों के गले कटने की घटना हुई। एक व्यापारी की मौत हो गई।
NEWS In short
- इंदौर में एक दिन में दो लोग चाइना मांझे से गले कटने के कारण घायल हुए, जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई।
- इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि चाइना मांझा बेचने और उपयोग करने वालों पर लापरवाही का केस दर्ज होना चाहिए।
- कोर्ट ने कहा यदि आरोपी नाबालिग हैं, तो उनके अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।
- हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि इंदौर और आसपास के जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- हाईकोर्ट से नियुक्त न्यायमित्र ने मकर संक्रांति के दौरान चीनी मांझे के उपयोग की संभावना जताई।
News in Detail
उज्जैन जैसा एंटी डोर प्रोटेक्टर का हो प्रचार
न्यायमित्र ने रखी बातें
दर्ज होना चाहिए लापरवाही का केस
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