मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले आवास मालिकों को रोजाना भरना होगा जुर्माना

मध्य प्रदेश में आग लगने की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में सरकार के निर्देश पर पहली बार ऐसे भवन मालिकों को रोजाना के हिसाब से अर्थदंड के नोटिस भेजे जा रहे हैं...

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Sandeep Kumar
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एमपी में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है। बात करे प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो यहां पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र न लेने वालों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रदेश में पहली बार ऐसे भवन मालिकों को 500 रुपए या 1000 रुपए रोजाना के हिसाब से अर्थदंड के नोटिस भेजे जा रहे हैं। 

भोपाल में कितने मकान मालिकों को नोटिस

भोपाल नगर निगम की फायर शाखा ने अबतक 52 आवास मालिको को नोटिस भेजे हैं। वहीं अब तक प्रदेश भर की निकायों ने 500 से ज्यादा भवन मालिकों को ये नोटिस भेजे हैं।

इन भवनों के लिए फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र 

नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत 15 मीटर ऊंचे सभी भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से ज्यादा बने क्षेत्रफल वाले सभी भवन, सभी होटल-अस्पताल जिसमें 50 से ज्यादा बेड हों, इनके लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। 

बिना फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के नहीं बन सकेगा नया भवन

ऐसे भवनों की बिल्डिंग परमिशन लेने के दौरान ही फायर सेफ्टी प्लान लेना होगा। तभी भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा। अर्थदंड लेने का क्या प्रावधान है? ये अर्थदंड प्रॉपर्टी आईडी के साथ जोड़कर भी लिया जा सकता है या निगम अमला नोटिस देकर भी दंड वसूल सकता है।

16 दिसंबर 2022 को हुए थे फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के आदेश

दरअसल, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के आदेश पर 16 दिसंबर 2022 को हुए थे। इस आदेश के दो महीने बाद से अब तक जिसने प्रमाण पत्र नहीं लिए, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।

16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 के बीच प्रमाण पत्र न लेने वालों पर 500 रुपए प्रतिदिन और इसके बाद भी प्रमाण पत्र ना लेने वालों पर 1000 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगेगा

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sandeep mishr

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