MP News : भोपाल के एक होटल को पानी की बोतल पर जीएसटी बसूलना काफी महँगा पड़ गया। ऐश्वर्य निगम ने अक्टूबर 2021 में होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में दोस्तों के साथ भोजन किया था।
भोजन का कुल बिल 796 रुपये था, जिसमें बिसलेरी की एक पानी की बोतल के लिए होटल ने 29 रुपये वसूले। जबकि उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) केवल 20 रुपये अंकित था। इसके अतिरिक्त होटल ने 1 रुपये का अवैध जीएसटी (Illegal GST) भी जोड़ लिया।
ग्राहक ने जब इस बारे में होटल प्रबंधन से शिकायत की, तो उस पर विवाद उत्पन्न हो गया। जब कोई हल नहीं निकला तो ग्राहक को उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) से मदद लेनी पढ़ी।
फोरम की आपत्ति
होटल प्रबंधन ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राहक को जो मेन्यू कार्ड दिया गया था, जिसमें पानी की बोतल की कीमत और जीएसटी स्पष्ट रूप से उल्लेखित थे।
होटल का यह भी कहना था कि चूंकि ग्राहक रेस्टोरेंट की बैठने, एयर कंडीशनर और दूसरी सुविधाओं का उपयोग कर रहा था, इसलिए एमआरपी लागू नहीं किया जा सकता है।
योगेश दत्त शुक्ल, भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एमआरपी में पहले से ही जीएसटी जुड़ा होता है, अतः उस पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश राज्य आयोग के पूर्व निर्णयों के अनुसार, होटल्स को मिनरल वाटर की बोतल पर एमआरपी से अधिक वसूलने की छूट हो सकती है, लेकिन वे अतिरिक्त जीएसटी नहीं ले सकते।
8,001 रुपये मुआवजा चुकाने का आदेश
- वकील प्रतीक पवार के अनुसार, उपभोक्ता फोरम ने होटल को 2 महीने के भीतर निम्न भुगतान करने का आदेश दिया:
- अवैध वसूला गया 1 रुपए का जीएसटी वापस
- मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति 5,000 रुपए
- लीगल कॉस्ट 3,000 रुपए
- इस तरह होटल को कुल ₹8,001 का मुआवजा चुकाना होगा।
शादी हॉल या होटल संचालकों के लिए निर्देश
उपभोक्ता फोरम ने एक अन्य केस ने यह बात स्पष्ट की कि यदि किसी कारण से शादी या कोई अन्य कार्यक्रम रद्द हो जाता है, तो शादी हॉल या मैरिज गार्डन संचालकों को एडवांस राशि तत्काल लौटानी होगी। वे यह नहीं कह सकते कि इस राशि को आगे एडजस्ट कर लेंगे या कार्यक्रम होने पर समायोजित करेंगे।