होटल राजशाही पैलेस, Barbeque Nation और कैफे टैरेजा का पनीर निकला सब स्टैंडर्ड, 28 संस्थानों पर 20 लाख जुर्माना

जिला प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा शहरभर में सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

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Vishwanath Singh
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खाद्य सामग्री में अवमानक और बिना फूड लायसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट ने शुक्रवार को होटल राजशाही पैलेस, ट्रेजर आईलैंड मॉल में स्थित Barbeque Nation और कैफे टैरेजा सहित कुल 28 प्रतिष्ठानों पर बड़ा जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में कुल 20 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अकेले 4 प्रतिष्ठनों पर ही कोर्ट ने 6 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। 

शहर के नामी प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

जिला प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा शहरभर में सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसमें प्रसिद्ध Barbeque Nation, होटल राजशाही पैलेस, कैफे टैरेजा, श्रीनाथ स्वीट्स, भावना इंटरप्राइजेज, मधुसूदन दूध डेयरी, गुरुसत्तक फूड्स, विजय श्री भोजनालय जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन पर अवमानक सामग्री रखने व तैयार करने को लेकर कार्रवाई की गई। जिसमें पनीर, घी, तेल, मसाले व सॉफ्ट ड्रिंक्स अवमानक स्तर के पाए गए। साथ ही बिना फूड लायसेंस के कारोबार करना, खाद्य सामग्री का भंडारण व निर्माण करना शामिल हैं।

सबसे ज्यादा जुर्माना इन पर लगा

  • Barbeque Nation Hospitality Ltd.: 2,00,000 रुपए – पनीर (पैक से लूज़) की अवमानक गुणवत्ता पर कार्रवाई।

  • Sanya Enterprise, गुजरात: 2,00,000 रुपए – अवमानक पनीर उपयोग पर।

  • राजशाही पैलेस: 1,50,000 रुपए – अवमानक पनीर का भंडारण और विक्रय।

  • कैफे टैरेजा: 1,20,000 रुपए – अवमानक पनीर व मिथ्याछाप बटर खिचड़ी का संग्रहण।

 

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इन पर लगाया जुर्माना

 

यह अनियमितताएं मिलीं

  • अमानक पनीर और घी का उपयोग।

  • बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करना।

  • भ्रामक लेबलिंग और मिथ्याछाप सामग्री का विक्रय।

  • पैकिंग से लूज करके माल बेचने में नियमों का उल्लंघन।

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इन पर लगाया जुर्माना

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अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई:

  • शिव सागर स्वीट्स, आम गणपति होस्टल, श्री साईनाथ नास्ता पॉइंट, अशियाना हाउसिंग प्रा. लि., श्री हर्ष डेयरी, गुरुसत्तक फूड्स, धर्मपाल सत्यपाल लि., श्री सावेरिया इंडस्ट्रीज आदि पर 30,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया।

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इन पर लगाया जुर्माना

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जिला प्रशासन का सख्त संदेश

इन कार्रवाइयों में कुल 20,10,000 का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की गई। जिसके जरिए जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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इन पर लगाया जुर्माना

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प्रशासन की चेतावनी

अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने चेतावनी दी है कि जो भी खाद्य व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन को दें। mp news

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