इंदौर जिले में भीख देने पर लगी रोक, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

इंदौर जिले के अंदर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर इंदौर ने गुरुवार को अहम जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 के तहत भीख देने पर रोक लगा दी है।

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Sanjay gupta
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INDORE : इंदौर जिले के अंदर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर इंदौर ने गुरुवार को अहम जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 के तहत भीख देने पर रोक लगा दी है। जो भी भीख देगा उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग से सामान खरीदना भी रोक

इसके साथ ही कलेक्टर ने नाबालिक से सामान खरीदी पर भी रोक लगा दी है। ऐसा करने वाले के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक धारा उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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यह लिखा गया आदेश में

कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि- इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों. धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर 18 साल से कम बच्चे खुद या परिजनों के साथ भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं। भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भाकरत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भिक्षावृत्ति रोकथाम व सामाजिक बुराई निवारण के लिए यह आदेश जारी किए जाते हैं।

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