इंदौर में भवंस प्रॉमिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ पत्नी ने ही लगाया लव जिहाद का आरोप

एमआईजी थाना पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर की गई है

author-image
Vishwanath Singh
एडिट
New Update
The Sootr

The Sootr

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

लव जिहाद के मामले में इंदौर में सनसनीखेज और हाईप्रोफाइल केस सामने  आया है। इसमें भवंस प्रॉमिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर पर पत्नी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई है। पत्नी ने समीर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शादी के 15 साल बाद उन्हें पता चला कि पति हिंदू नहीं है। समीर ने घर से हिंदू देवी–देवताओं की मूर्तियों को भी हटा दिया और उस पर नमाज पढ़ने व रोजा रखने को लेकर दबाव बनाने लगा।

धर्म परिवर्तन और घरेलु उत्पीड़न के लगे आरोप

एमआईजी थाना पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर की गई है, जिन्होंने समीर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

the sootr
पत्नी ने एफआईआर में यह लगाए आरोप

यह खबर भी पढ़ें...भारत-पाक तनाव: कई राज्यों में स्कूल बंद, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, देखें लिस्ट

 

शादी के 15 साल बाद बदलने लगा व्यवहार

एमआईजी पुलिस के मुताबिक तुलसीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी समीर मीर से वर्ष 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब चार साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप हैं कि समीर ने घर में रखी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी हटा दीं।

the sootr
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

यह खबर भी पढ़ें...ऑपरेशन सिंदूर : मध्यप्रदेश के 7.5 ट्रक भारतीय सेना की मदद को तैयार, पीएम को लिखा पत्र

 

2020 में निकाल दिया घर से

पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि जब उसने समीर की बात नहीं मानी, तो वर्ष 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने गया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। वर्ष 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, लेकिन समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया। 

यह खबर भी पढ़ें...बैंंगलोर के बाद अब सीहोर में तैयार होगी वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो कोच और सेना के ट्रक भी बनेंगे

समीर ने दो महीने पहले फिर धमकाया

पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। लगातार दबाव से परेशान होकर उन्होंने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को शादी के दौरान के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए, जिनमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

मां के सामने नन्हे बच्चे ने तोड़ दिया दम.यह खबर भी पढ़ें..... तालाब में डूबा इकलौता बेटा

 

इंदौर धर्म परिवर्तन नमाज कॉलेज पत्नी