इंदौर में भोपाल जैसी सीलिंग की मांग, मुख्य सचिव, कलेक्टर, निगमायुक्त को डिमांड ऑफ जस्टिस नोटिस

Sanjay Gupta | Sept 08, 2026, 13:46 IST
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इंदौर में भोपाल जैसी सीलिंग की मांग
इंदौर में भोपाल जैसी सीलिंग की मांग

भोपाल की पॉश अरेरा कॉलोनी जैसी सीलिंग कार्रवाई की मांग इंदौर में उठी है। इसके लिए अधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव, कलेक्टर इंदौर और निगमायुक्त इंदौर को डिमांड ऑफ जस्टिस के लिए नोटिस भेजा गया है।

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण आमजन को आ रही समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसमें देशभर के मुख्य सचिवों को भी पक्षकार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अरेरा कॉलोनी में सीलिंग की कार्रवाई हुई और फिर रोकी गई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और मुख्य सचिव को तलब किया है। इसमें 15 सितंबर को सुनवाई संभावित है। वहीं अब इंदौर में भी सीलिंग की मांग हुई है।

साकेत नगर को लेकर हुई मांग

यह मांग हाईकोर्ट अधिवक्ता अजय कुमार असुदानी ने करते हुए मुख्य सचिव के साथ ही इंदौर कलेक्टर और इंदौर निगमायुक्त को डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस भेजा है। इसमें साकेत नगर पॉश एरिया के हालात बताते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने की मांग की गई है। अधिवक्ता असुदानी ने द सूत्र से कहा कि अभी नोटिस का मुझे जवाब नहीं आया है। साकेत नगर जैसे पॉश आवासीय क्षेत्र भी अब रहने लायक नहीं बचे हैं।

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नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के इस केस का हवाला दिया

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सिविल) संख्या 8044/2025 में लोगानथन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 25 मार्च के आदेश के माध्यम से पूरे भारत में सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आवासीय क्षेत्र में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई के आदेश द्वारा सभी प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था ताकि आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध, विध्वंस, ऐसी वाणिज्यिक गतिविधियों को सील करने जैसे प्रभावी उपायों/कार्रवाइयों को बताया जा सके।

भोपाल में कार्रवाई पर मध्य प्रदेश राज्य ने आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में सुझाव देने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को अपने आदेश द्वारा ऐसी दस-सदस्यीय समिति के गठन को स्थगित कर दिया था और आगे अवमानना नोटिस जारी किए गए थे और अब यह मामला 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के प्रशासनिक आदेश को गलत बताया था।

साकेत नगर के ऐसे हाल हैं, रहना मुश्किल

आगे नोटिस में कहा गया है कि साकेत नगर एक आवासीय क्षेत्र है। पिछले 7 से 8 वर्षों से साकेत नगर में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

साकेत/गुलमोहर में फिट रिपब्लिक नाम का एक जिम है जो सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस वजह से साकेत से टेलीफोन नगर तक का पूरा रास्ता जाम हो जाता है, जिससे भारी यातायात जाम और पार्किंग की समस्या पैदा हो जाती है। जिम मालिक द्वारा नियुक्त बाउंसर लोगों को धमकाता है और उन पर हमला भी करता है।

मिट्टी, नेबरहुड, कैफे पैलेट, मिस्टर बीन्स, राजहंस दाल बाफले जैसे कई रेस्तरां हैं और भी बहुत सारे भोजनालय/रेस्तरां हैं।

आवासीय क्षेत्र में देर रात तक व्यावसायिक गतिविधियां करने से निवासियों को काफी परेशानी हो रही है।

साकेत नगर के बिल्कुल आखिर में प्रोग्रेसिव स्कूल नाम का एक स्कूल भी है, जिसके कारण भारी ट्रैफिक होता है।

स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है

नोटिस में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं की जा सकतीं। इंदौर मास्टर प्लान और मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अनुसार भी आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक भूमि उपयोग की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से साकेत में इस प्रकार की सभी वाणिज्यिक गतिविधियां की जा रही हैं।

तत्काल रोक लगाएं, नहीं तो पक्षकार बनाएंगे

नोटिस में आगे कहा गया है कि इस मामले में तत्काल जांच कराएं और यहां चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं। यदि 15 दिन में ऐसा नहीं किया जाता है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में आपको पक्षकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सीएम कह चुके रास्ता निकाल रहे हैं

इस मामले में सीएम डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि शासन रास्ता निकाल रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कह चुके हैं। अरेरा कॉलोनी मामले में अब रहवासी और व्यापारी आमने-सामने आ गए हैं। रहवासी सीलिंग चाहते हैं और व्यापारी कारोबार का हवाला दे रहे हैं। यह मामला लगातार उठता रहा है।

इंदौर विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने तो विधानसभा में आवासीय प्लॉट पर होटल, हॉस्टल जैसी इमारतें खुलने पर आपत्ति ली थी, इसके बाद निगम ने हल्की कार्रवाई की और बाद में फिर सुस्ती छा गई। निगम इनसे व्यावसायिक संपत्ति कर वसूल कर अपनी आय बढ़ाने में ज्यादा रुचि रख रहा है। इसके चलते हर जगह आवासीय क्षेत्र में धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

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