इंदौर के तेजाजीनगर थाने में जमीन घोटाले के आरोपी बने जिलाध्यक्ष कांग्रेस सदाशिव यादव की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट से हो गई है। उनके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी के दोनों भाई नाना और भरत पटवारी भी इस केस में आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल दोनों लापता हैं।
इन शर्तों और आधार पर मिली जमानत
यादव पर 1 लाख की गारंटी 15 दिन में पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करना होगी। साथ ही जांच में सहयोग करना होगा। जमानत देने का मुख्य आधार रहा है कि वह कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर हैं और भागने की संभावना नहीं है। उनके पुराने अपराध रिकॉर्ड से भी इस तरह के अपराध नहीं होना पाया गया है। उन पर 5 केस हैं तो प्रतिबंधात्मक धारा 188 वाले हैं।
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यादव पर यह हुआ था केस दर्ज
यादव और पटवारी बंधुओं पर 26 मई 2025 को तेजाजीनगर थाने में धारा 318(4), 308(5), 329(3), 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज हुआ था। फरियादी नरेंद्र जैन (मेहता) के आरोप थे कि यादव व अन्य ने अवैध कब्जा किया, सरकारी अभिलेखों में जालसाजी की, धमकी दी और संगठित अपराध किया। राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने फरियादी को धमकी देकर उनकी जमीन से बेदखल किया। सरकारी दस्तावेज में हेरफेर कर भूमि हड़पने का प्रयास किया। यह जमीन उमरीखेड़ा के सर्वे नंबर 1,2,3,4 की 6.33 एकड़ की है।
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यादव के अधिवक्ता ने यह रखे कोर्ट में तर्क
इस पर यादव के अधिवक्ता ने कहा कि इस अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका नाम किसी विवादित जमीन में दर्ज नहीं। यह सर्वे नंबर तो ग्वाला कॉलोनी के नाम पर है और इसमें सर्वे नंबर 3 अन्य के नाम पर है। फरियादी ने ही गलत दस्तावेज तैयार किए और पुलिस ने बिना पूरी जांच के केस किया।
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