इंदौर में कब्जा हटाने गई जिला प्रशासन की टीम पर फायरिंग कराने वाले नेता सुरेश पटेल की महलनुमा कोठी और उनका रसूख दोनों पर ही रविवार सुबह पांच बजे बुलडोजर चल गया। इस मामले में रविवार सुबह ही हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए केस लगा है, नेताजी कोठी बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके पहले ही प्रशासन ने तीन घंटे में कोठी को जमींदोज कर दिया। फायरिंग के बाद द सूत्र ने 15 अगस्त को मौके पर जाकर दिलेरी से की थी। पूरे मामले की पड़ताल में नेताजी की अवैध कोठी सामने आई थी। इसके बाद दमदारी से खबर की और अवैध कब्जे, कोठी का खुलासा किया। जिसके बाद प्रशासन ने पटेल को नोटिस जारी किए और अब कोठी टूट गई।
द सूत्र ने ही किया था खुलासा
इस कोठी का द सूत्र ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि यह सरकारी कांकड़ की जमीन पर बनी है। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया और फिर इस पर अलसुबह बुलडोजर चलवा दिया। सख्त संदेश दिया गया है कि आपराधिक तत्वों की दबंगता को सहन नहीं किया जाएगा। सुरेश पटेल सहित उनके तीन गार्ड पर पर शनिवार को रासुका लगाई जा चुकी है।
सुबह पांच बजे पहुंच गई टीम
हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह साढ़े दस से पहले नहीं होगी, पटेल के पास कोई स्टे नहीं है। याचिका 17 को लगी है। इसलिए शनिवार रात को ही कलेक्टर सिंह ने निगमायुक्त शिवम वर्मा के साथ ही पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया था। मौके पर आठ से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे और तीन घंटे की कार्रवाई में पूरी कोठी को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान एसडीएम घनश्याम धनगर, एसडीएम निधि वर्मा, नगर निगम से लता अग्रवाल , तहसीलदार शैवाल सिंह, शिवलशंकर जारोलिया, कमलेश कुशवाहा के साथ भारी पुलिस बल मौजूद था।
नेताजी की कोठी पर करवाई के फोटो
यहां लगी है अर्जेंट सुनवाई
अवैध निर्माण के लिए मिले नोटिस को लेकर पटेल ने अधिवक्ता विकास राठी के माध्यम से रिट पिटीशन दायर कर दी। यह केस अर्जेंट सुनवाई के लिए रविवार सुबह जस्टिस प्रणय वर्मा के पास लिस्ट हुआ है। पहले यह 22 अगस्त को लिस्ट हो रहा था फिर इसमें संशोधन हुआ और इसे रविवार को छुट्टी के दिन लिस्ट किया गया है।
सबसे पहले द सूत्र ने बताई थी अवैध कोटी
ये खबर पढ़िए ...इंदौर में तहसीलदार, पटवारी पर फायरिंग कराने वाले नेता सुरेश पटेल की अवैध कोठी
ऐसी थी अवैध महलनुमा कोठी
बरदरी और भौरांसला के बीच कांकड की भौरांसला सर्वे नंबर 84/1 की जमीन सरकारी है। यह पांच हेक्टेयर जमीन पर नेताजी पटेल का कब्जा है। यहां उनकी अवैध महलनुमा कोठी बनी हुई थी। कोठी के अंदर बड़ा दो मंजिला मकान था। करीब 150 फीट लंबी छह फीट ऊंची बाउंड्रीवाल है और 20 फीट से भी ऊंचा लंबा-चौड़ा लोहे का गेट लगा हुआ था। अंदर लंबी-चौड़ी सरकारी जमीन कब्जे में थी। इसके साथ ही एक अन्य मकान लगा हुआ था जो जानकी नेताजी के नाम से बना हुआ था। यह भी टूट गया है।
ये कोठी के पुराने फोटो
ऐसे गेट तोड़ा गया
इन पर बाणगंगा थाने में हुआ केस
कब्जा हटाने मौके पर पहुंची टीम में शामिल तहसीदार शैवाल सिंह, नायब तहसीलदार जितेंद्र वर्मा, पटवारी प्रदीप चौहान व मयंक चतुर्वेदी व अन्य पर आरोपी प्रदीप मिश्रा, जयकुमार, जयदीप मिश्रा सुरेश पटेल आदि के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। इन सभी पर बाणगंगा पुलिस ने बीएनएस धारा 125, 296, 351(2), 3(5), 101(1) और 132 में केस दर्ज किया है। इसमें 101और 132 अहम है जो हत्या के प्रयास और शासकीय काम में बाधा से जुड़ी है।
यह है कब्जा हटाने का मामला
न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण 0008/अ-70/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2023 अनुसार आवेदक डॉ. विनोद पिता शैतानमल भंडारी का आवेदन धारा 250 स्वीकृत किया गया, जिसमें कब्जा हटाने का आदेश पारित हुआ। ग्राम भंवरासला स्थित भूमि सर्वे नंबर 7/2, 7/3/1, 7/3/2, 6/2/2/2, 6/2/2/1 अतिक्रामक भूमि पर जगन्नाथ पिता गणपत सिंह, सुरेश पिता रतनसिंह, सुशीला पति रामप्रकाश परमार, देवीलाल पिता लच्छुराम पंवार, रायसिंह पिता कालूसिंह, सौरभ पिता प्रकाश तिवारी, शिवशंकर पिता दयाराम साहू जितेन्द्र पिता रामकरण लववंशी, बबली पति कृष्णकुमार शर्मा व अन्य तीन का कब्जा पाया गया। सुरेश पिता रतनलाल एवं अन्य कब्जेधारियों को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा आवेदक को सौपे जाने के आदेश दिए गए थेरासुक।
पटेल के साथ चार पर रासुका
कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में सख्ती करते हुए एक साथ चार पर रासुका लगाई है। इसमें मुख्य आरोपी सुरेश पटेल पिता रतन सिंह पटेल के साथ ही गार्ड जयदीप उर्फ भूरा पिता जयनारायण, प्रदीप पिता जयनारायण उर्फ बेड़लाल मिश्रा और जयकुमार पिता राजेंद्र शर्मा शामिल है। इन सभी के खिलाफ फायरिंग करने के साथ ही डराने, धमकान, जमीन खाली कराने की धमकी की शिकायतें प्रशासन को मिली थी।
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