इंदौर जिले में आबाकारी विभाग का 27 जगह छापा, 46 हजार की शराब पकड़ी, 29 केस बनाए

कलेक्टर आशीष सिंह के सख्त निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने पूरे जिले में अवैध रुप से शराब के व्यापार करने को लेकर कार्रवाई की गई।

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Vishwanath Singh
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इंदौर के आबकारी विभाग ने इंदौर जिले के 27 से ज्यादा स्थानों पर छापा मारा है। एक साथ इतनी जगह कार्रवाई करने का यह जनवरी से अभी तक का संभवत: पहला मामला है। इसमें कुल 29 केस बनाए गए हैं और 46 हजार रुपए से ज्यादा की शराब भी पकड़ी गई है। इन छापों में खास बात यह रही कि इस बार शराब दुकानों पर लगे विज्ञापनों पर भी विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटवाया है। 

अवैध शराब जब्ती के साथ विज्ञापन भी हटवाए

कलेक्टर आशीष सिंह के सख्त निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने पूरे जिले में अवैध रुप से शराब के व्यापार करने को लेकर कार्रवाई की गई। इसमें आबकारी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भी एक सघन अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में न केवल अवैध शराब जब्त की गई, बल्कि शराब दुकानों पर लगे अनधिकृत विज्ञापनों को हटाकर कई दुकानों के विरुद्ध विभागीय व न्यायालयीन प्रकरण भी दर्ज किए गए।

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इस तरह से हटवाए विज्ञापन

 

यहां हुई विज्ञापन पर कार्रवाई

आबकारी टीमों ने मालवा मिल, रोशन सिंग, निरंजनपुर, स्कीम नंबर 78, लसूड़िया गोदाम क्र. 1, भमोरी चौराहा, पंचशील नगर, बिजलपुर, राऊ क्र. 1 व 2, इमली बाजार, बाणगंगा (1 व 2), गवली पलासिया और छोटी कलाली की मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि कई दुकानों पर काउंटर और साइन बोर्ड के आसपास प्रतीकात्मक शराब विज्ञापन प्रदर्शित किए गए थे, जो नियमों के खिलाफ हैं। इन सभी अवैध विज्ञापनों को तत्काल हटवाया गया। इसके अतिरिक्त जिन दुकानों ने निर्धारित प्रारूप में साइनबोर्ड नहीं लगाए थे, उनके विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए।

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कीमतों में हेरफेर: कई दुकानों पर कार्रवाई

कुछ दुकानों द्वारा शराब को निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम व अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दरों पर बेचा जा रहा था। इस पर संयोगितागंज, मच्छी बाजार और गिरोता स्थित कंपोजिट दुकानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। इससे पहले भी पलासिया क्र. 2 पर अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचने और बंगाली चौराहा व लसूड़िया गोदाम क्र. 2 पर न्यूनतम मूल्य से कम दर पर शराब बेचने के मामलों में प्रकरण दर्ज हो चुके हैं।

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27 स्थानों पर दबिश, 29 केस दर्ज

अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग की टीमों ने बजरंग नगर कांकड़, पंचशील नगर (एवरफ्रेश की दुकान), कनाडिया, बिजलपुर, राजेंद्र नगर, बायपास रोड, स्कीम नं 140, शांति नगर, MR-10 चौराहा, परदेशीपुरा, मजेदार ढाबा, विश्वास नगर, जमाली, नादेड़, प्रतीक्षा ढाबा, सिमरोल, पीठ रोड सहित 27 स्थानों पर दबिश दी। इन कार्रवाइयों के दौरान धारा 34(1)(A), 34(f), 36(A), और 36(B) के अंतर्गत कुल 29 केस दर्ज किए गए।

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ये शराब हुई जब्त

देशी मदिरा – 10.38 बल्क लीटर

विदेशी स्प्रिट – 3.4 लीटर

विदेशी बीयर – 19.87 बल्क लीटर

हाथ भट्टी शराब – 29 लीटर

महुआ लाहान – 250 किलोग्राम

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इंदौर शराब कलेक्टर विज्ञापन अवैध