INDORE. सीएम डॉ. मोहन यादव ने अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी मामले में अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल ने पूरे जिले में जांच कर सौ से ज्यादा केस रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें सभी पक्षों को सुनते हुए आदेश होना शुरू हो चुके हैं। चार केस में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस तरह जारी हुए आदेश
प्रारंभिक तौर पर दर्ज किए गए अवैध कॉलोनी काटने के करीब सौ केस में सभी को नोटिस देकर सुनवाई की जा रही है। दो महीने की सुनवाई के बाद अब चार केस में पाया गया कि जानबूझकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए बिना किसी सक्षम मंजूरी के यह कॉलोनियां काट कर प्लॉट बेचे जा रहे थे। इस आधार पर चार केस में संबंधित अधिकारी को इन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट से हो चुके हैं।
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इन मामले में होगी एफआईआर
1. बनेसिंह पिता केसरसिंह खुडैल बुजुर्ग की सर्वे नंबर 400/2/6 की 0.292 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी कटना साबित हुआ। इस पर बनेसिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश हुए।
2. दौलीबाई पति लक्ष्मीनारायण ग्राम सनावदिया सर्वे नंबर 662/1 की 0.805 हेक्टेयर पर भी अवैध कॉलोनी मिली। इसमें दौलीबाई और गौरीशंकर के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश हुए।
3. अंसार पिता अमीर पटेल सनावदिया ग्राम और मुकेश चौहान नई बस्ती पालदा द्वारा सनावदिया की 682/2 सर्वे नंबर की 1 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी काटना पाया गया। इनके खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश हुए।
4. अतुल अग्रवाल पिता महेंद्र अग्रवाल ग्राम सनावदिया के सर्वे नंबर 311/2/5 के सर्वे नंबर 0.405 हेक्टेयर पर भी अवैध कॉलोनी काटी गई। इसमें अतुल अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश हुए।
जमीन के रिकार्ड में भी लिखा जा रहा है
इसके साथ ही जिला प्रशासन इन सभी जमीन के राजस्व रिकार्ड में भी कॉलम नंबर 12 में अवैध कॉलोनी होना दर्ज करा रहे हैं। इससे जब भी इन जमीन को लेकर कॉलोनी काटने की फाइल आएगी तो प्रशासन की इसकी जानकारी रहेगी और साथ ही अवैध कॉलोनी होने से अब यहां खरीदी-बिक्री में भी जमीन को लेकर समस्या आएगी।
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