बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष कपिल गोयल जेल जाने की दहलीज पर आ चुके हैं। उनके खिलाफ खुडैल थाने में दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के केस में हाईकोर्ट इंदौर ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इस मामले में गोयल के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जबकि उन्हें पार्टी से पहले ही निकाला जा चुका है।
हाईकोर्ट बेंच ने यह की टिप्पणी
इस मामले कपिल गोयल की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि वह समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, यह पूरा केस गलत है और उनसे किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है ना कैश की ना किसी और की। साथ ही यह पूरा केस राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है, क्योंकि वह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए यह केस हुआ है।
जब अधिवक्ता ने कहा कि वह बीजेपी के वाइस प्रेसीडेंट हैं तो इस पर हाईकोर्ट जस्टिस ने सीधे कहा तो क्या हुआ। रिकवरी तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह अभी तक कस्टडी में आए ही नहीं। पूछताछ की जरूरत है, इसलिए कस्टडी में पुलिस को लेना होगा। वह जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो जाएं पुलिस के पास सहयोग करें। अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।
हाईकोर्ट जस्टिस ने यहां तक कहा कि उनके ऊपर मल्टीपल लोगों के साथ धोखाधड़ी के केस है।
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इस केस में लगाई थी जमानत याचिका
खुडैल थाने में 26 जनवरी 2025 में कपिल गोयल पर धारा 467, 468 व 511 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला है। इस मामले में जिला कोर्ट में 17 फरवरी को पहले ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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अभी लसूडिया थाने में यह हुआ केस
फरियादी नरेंद्र कुमार महेशवरी की शिकायत पर लसूडिया पुलिस ने कपिल गोयल पिता कमल किशोर गोयल, दीपाली पति कपिल गोयल, अभिषेक राठौर पिता देवीसिंह राठौर, शुभम पिता भगवती मालवीय पर आईपीसी धारा 420, 406, 465, 467, 468, 471 और 120बी की धारा में केस दर्ज किया है। यह 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी का केस है।
इसके पहले यह भी केस
एमआईजी थाने में 23 अक्टूबर 2024 में धारा 296 व 351(2) के तहत कपिल गोयल व चंद्रमूल चंदानी पर केस दर्ज हुआ। इसमें धमकाने और जाने से मारने की धमकी देने का मामला था।
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