इंदौर गुरुसिंघ सभा के 24 सितंबर को होने वाले चुनाव रद्द, नई तारीख आएगी, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी
BP Shrivastava | Sept 12, 2023, 24:00 IST
इंदौर गुरुसिंघ सभा के 24 सितंबर को होने वाले चुनाव रद्द, नई तारीख आएगी, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी
इंदौर गुरुसिंघ सभा के 24 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव रद्द हो गए हैं। द सूत्र से खुद मुख्य चुनाव अधिकारी राजिंदर सिंह बाबा ने इसकी पुष्टि कर दी है और कहा, स्थिति के अनुसार फिर नई तारीख तय होगी।
संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर गुरुसिंघ सभा के 24 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव रद्द हो गए हैं। द सूत्र से खुद मुख्य चुनाव अधिकारी राजिंदर सिंह बाबा ने इसकी पुष्टि कर दी है और उन्होंने आगे की स्थिति के अनुसार फिर नई तारीख तय करने की बात कही है। उधर, चुनाव की मतदाता सूची को लेकर और नियमावली से चुनाव नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट इंदौर बेंच में भी याचिका लग गई है और इस पर सभी पक्षकारों को नोटिस हो गए हैं। कुल मिलाकर चुनाव उलझ गए हैं।
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इसलिए हुए रद्द- प्रशासन ने मना किया, मतदाता सूची का विवाद आया
चुनाव कराने की मांग को लेकर चुनाव अधिकारी, फतेह पैनल के उम्मीदवार मोनू भाटिया के साथ कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी से भी मिले थे लेकिन 24 सितंबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इंदैर में वनडे मैच हो रहा है और अन्य तैयारियां भी है, इसे देखते हुए प्रशासन ने अपने स्तर मंजूरी देने से मना कर दिया। इसके बाद मोनू भाटिया सीएम से भी मिलने गए थे लेकिन वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उधर पुरानी मतदाता सूची 11869 आजीवन सदस्यों की चुनाव अधिकारियों द्वारा रद्द किए जाने को लेकर भी विवाद हो गया। इसके चलते यह तारीख रद्द कर दी गई।
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खंडा पैनल के सदस्य हाईकोर्ट भी पहुंच गए
उधर, खंडा पैनल के सदस्य जगजीत सिंह सुग्गा हाईकोर्ट भी पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट इंदौर बेंच में याचिका लगाई कि चुनाव गुरुसिंघ सभा के नियमावली से नहीं हो रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची रद्द कर दी गई, जबकि आजीवन सदस्य थे, यह सूची रद्द नहीं हो सकती थी। साथ ही नए सदस्य बनाने के लिए केवल चार दिन का समय दिया गया जो उचित नहीं था। मतदाता सूची को लेकर दावे-आपत्ति भी नहीं बुलाए गए। सुग्गा ने कहा कि इस मामले में गुरूसिंघ सभा के साथ ही, चुनाव अधिकारी, फर्म एंड सोसायटी, प्रशासन सभी को पक्षकार बनाया गया है। उधर, अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई कर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमें चुनाव कराने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारा कहना है कि चुनाव नियम से हो, साथ ही मतदाता सूची को इस तरह रद्द कर नई सूची बनाने की प्रक्रिया गलत है। इतने कम सयम यानी चार दिन के समय में पुराने सदस्यों को कैसे फिर से आवेदन के लिए कहा जा सकता है।
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सभा की एजीएम भी बुलाने की चल रही मांग
सुग्गा ने कहा कि संगत से यह भी मांग हो रही है कि गुरुसिंघ सभा की एजीएम (वार्षिक साधारण सभा) बुलाई जाए और चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। यह बार-बार का विवाद आता है इसे तय किया जाए कि कब चुनाव हो और किस तरह से प्रक्रिया की जाए। इस पर भी विचार चल रहा है। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि खंडा पैनल चुनाव लड़ेगी, जिस तरह फतेह पैनल, खालसा पैनल आएगी, खंडा भी मैदान में उतरेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सदस्य आते और जाते रहते हैं। चुनाव सभी लड़ेंगे।
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इसलिए हुए रद्द- प्रशासन ने मना किया, मतदाता सूची का विवाद आया
चुनाव कराने की मांग को लेकर चुनाव अधिकारी, फतेह पैनल के उम्मीदवार मोनू भाटिया के साथ कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी से भी मिले थे लेकिन 24 सितंबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इंदैर में वनडे मैच हो रहा है और अन्य तैयारियां भी है, इसे देखते हुए प्रशासन ने अपने स्तर मंजूरी देने से मना कर दिया। इसके बाद मोनू भाटिया सीएम से भी मिलने गए थे लेकिन वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उधर पुरानी मतदाता सूची 11869 आजीवन सदस्यों की चुनाव अधिकारियों द्वारा रद्द किए जाने को लेकर भी विवाद हो गया। इसके चलते यह तारीख रद्द कर दी गई।
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खंडा पैनल के सदस्य हाईकोर्ट भी पहुंच गए
उधर, खंडा पैनल के सदस्य जगजीत सिंह सुग्गा हाईकोर्ट भी पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट इंदौर बेंच में याचिका लगाई कि चुनाव गुरुसिंघ सभा के नियमावली से नहीं हो रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची रद्द कर दी गई, जबकि आजीवन सदस्य थे, यह सूची रद्द नहीं हो सकती थी। साथ ही नए सदस्य बनाने के लिए केवल चार दिन का समय दिया गया जो उचित नहीं था। मतदाता सूची को लेकर दावे-आपत्ति भी नहीं बुलाए गए। सुग्गा ने कहा कि इस मामले में गुरूसिंघ सभा के साथ ही, चुनाव अधिकारी, फर्म एंड सोसायटी, प्रशासन सभी को पक्षकार बनाया गया है। उधर, अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई कर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमें चुनाव कराने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारा कहना है कि चुनाव नियम से हो, साथ ही मतदाता सूची को इस तरह रद्द कर नई सूची बनाने की प्रक्रिया गलत है। इतने कम सयम यानी चार दिन के समय में पुराने सदस्यों को कैसे फिर से आवेदन के लिए कहा जा सकता है।
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