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इंदौर हाईकोर्ट ( Indore High Court ) ने एक अहम आदेश इंदौर पुलिस कमिशनर और इंदौर खंडपीठ के दायरे में आने वाले सभी जिलों के एसपी को दिया है। इन सभी को तीन सितंबर की सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ने के आदेश दिए गए है। मामला केस डायरी से जुड़ा होकर अहम है। इन सभी अधिकारियों को सुनवाई में इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उनके थाना क्षेत्र से केस डायरी भेजने में क्यों देरी हो रही है?
इसलिए उठा यह मुद्दा, यह बोले जस्टिस
हाईकोर्ट जस्टिस संजीव एस कलगांवकर की बैंच में खरगोन के फरियादी की जमानत का आवेदन लगा, लेकिन अधिवक्ता ने बताया कि केस डायरी नहीं आई है। इसके बाद जस्टिस ने इस पर खासी आपत्ति ली और कई अन्य केस की रिपोर्ट निकलवाई। सिर्फ सात दिन में 35 से ज्यादा केस में सामने आया कि कई अहम मामले केवल पुलिस द्वारा केस डायरी नहीं पहुंचाने के कारण सुनवाई में अटक जाते हैं।
इस पर जस्टिस ने खासी आपत्ति ली और कहा कि केवल केस डायरी के कारण जमानत, प्रापर्टी सीज व अन्य मामलों में देरी होती है और संबंधित के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यह समस्या बार- बार कोर्ट के सामने आ रही है। इसलिए इसका निराकरण जरूरी है।
केस की लिस्ट भी लिखित आदेश में दी बताई
जस्टिस द्वारा इस संबंध में जारी लिखित आदेश में बकायदा करीब 35 केस की लिस्ट भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि इन सभी केस को केवल इसलिए टालना पड़ रहा है क्योंकि केस डायरी नहीं आई है।
इंदौर के इन थानों सहित अन्य थानों ने की लापरवाही
जस्टिस ने केवल 20 से 27 अगस्त के बीच के केसों की ही लिस्ट बनवाई। इसमें केस डायरी नहीं होने से केस सुनवाई टालनी पड़ी। इसमें नारकोटिक्स सेल इंदौर, राजेंद्र नगर थाना इंदौर, खाचरौद उज्जैन थाना, नीलांगना उज्जैन थाना, बाणगंगा थाना इंदौर, मनावर थाना धार, उज्जैन एक्साइज विभाग, सुथालिया राजगढ़ थाना, नारकोटिक्स सेल नमीच, मंदसौर, क्राइम ब्रांच इंदौर, बदनावर थाना इंदौर, ताल रतलाम थाना, जावद नीमच थाना, बलकवाड़ा थाना खरगोन, बदनावर थाना धार, तेजाजीनगर थाना इंदौर, महिला थाना इंदौर, महिला थाना राजगढ़, कांटाफोड़ थाना देवास, थांदला थाना झाबुआ, देवास इंडस्ट्रियल एरिया थाना, राघवी उज्जैन थाना, आजादनगर थाना इंदौर, एक्साइज सर्कल बड़वानी खरगोन, विजयनगर थाना इंदौर, आगर शाजापुर, चंदननगर थाना इंदौर, कुक्षी थाना धार, सीबीएन नीमच शामिल है।