इंदौर हाईकोर्ट ने IAS सुलेमान, श्रीवास्तव, पोरवाल, पनिका, रस्तोगी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
इंदौर हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है...
इंदौर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में मप्र के सीनियर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर, अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामला एक कर्मचारी के वेतनमान का है, जिसमें नवंबर 2023 में फैसला होने के बाद आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसमें 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी। अब नौ सितंबर को अधिकारियों को पेश होना है।
इन अधिकारियों को जारी नोटिस
हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
यह है मामला
तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय संविदा कर्मियों के लिए नीती बनाई थी। जिसमें 100 पर्सेंट वेतनमान देने का फैसला हुआ था। ज्यादातर कर्मचारियों को जद में ले लिया गया और उन्हें वेतनमान मिल भी गया। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी छूट गए। इसमें पार्थन पिल्लई भी थी। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले पिल्लई ने इसके लिए आवेदन भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह हाईकोर्ट गए जिसमें उनके पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन पालन नहीं हुआ। नवंबर 2023 में फैसले हुआ और अप्रैल 2024 तक पालन नहीं होने पर पिल्लई ने अवमानना याचिका लगा दी।