इंदौर में अवैध कॉलोनाइजर पर फिर जिला प्रशासन की सख्ती, 17 पर FIR के आदेश, अभी तक 89 केस

Sanjay Gupta | Sept 29, 2025, 15:43 IST
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इंदौर में अवैध कॉलोनाइजरों पर जिला प्रशासन की सख्ती बढ़ी। हाल ही में 17 और एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, अब तक 89 केस पंजीकृत हो चुके हैं।

INDORE. इंदौर में अवैध कॉलोनी काटने वालों (अवैध कॉलोनाइजर) के खिलाफ लगातार चल रही जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। प्रशासन ने अब 17 और मामलों में एफआईआर के आदेश दिए हैं। इसमें एक मामला ऐसा है, जिसमें पहले भी आदेश हो चुके थे, लेकिन वह अपील में गया था। इसके बाद फिर उसका पक्ष सुनकर अवैध कॉलोनी काटना पाया गया और केस दर्ज करने के आदेश हुए। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश से अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट ने केस पंजीबद्ध किए और सुनवाई कर आदेश जारी किए हैं।



अपील के बाद इन पर केस के आदेश

भिचौली हप्सी में अवैध कॉलोनी काटकर 1 हेक्टेयर जमीन पर 80 प्लॉट बेचने वाले अंसार पिता अमीर पटेल सनावदिया और मुकेश चौहान नई बस्ती पालदा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल ने दिए हैं। इन पर पहले भी आदेश हुए थे, फिर यह कमिश्नर अपील में गए और कहा कि उनका पक्ष पूरा नहीं सुना गया। इस पर फिर से केस की सुनवाई अपर कलेक्टर कोर्ट में हुई। इसमें जांच और सुनवाई के बाद फिर पाया गया कि यह अवैध कॉलोनी है और जहां प्लॉट बिके, वहां कोई वैध मंजूरी नहीं थी।



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इनके खिलाफ भी हुए केस दर्ज करने के आदेश

इसके साथ ही अपर कलेक्टर कोर्ट ने विविध मामलों की सुनवाई के बाद भिचौली हप्सी में अतुल अग्रवाल दौलीबाई, गौरीशंकर राजपूत, खुड़ैल में शेखर और राजेश चौधरी, मनोज, भिचौली में आनंदीबाई बिजोरिया, मनोहर गेहलोद, देपालपुर में यतेंद्र सांवले, मदनलाल, ओमप्रकाश, यतिंद्र सांवले, राउ में कैलाश पाटीदार, अखिलेश पाटीदार, माधव माण्डले, महू में घनश्याम, कमल राउ में रमेश, लखन, महू में गब्बू राजपूत और सांवेर में वसीम खान, सुषमा गोयल, इंदुबाला गोयल, संजय गोयल, सुधीर गोयल, श्रीकृष्ण डाबी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही महू में दिनेश सिंह, शिवनारायण, लक्ष्मीबाई, भगवानसिंह, वीरेंद्र, नरेंद्र सिंह, सुदरबाई, गोपाल, मुकेश, संजय, चिंताबाई, शकुंतलाबाई, विनोद, राठौर रायल तर्फे दीपक कुमार, साइस्ती ईशाद, याहया, उम्मेहानी, इप्तीश, बालाजी रियल स्टेट, मोहन अग्रवाल, शशांक लाड, ऐश्वर्या अग्रवाल, भारती, मंजू के खिलाफ आदेश हुए।



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इन सभी ने 300 प्लॉट बेचे

इन सभी ने मिलकर अलग-अलग अवैध कॉलोनियां काटते हुए 300 प्लॉट बेच दिए। इनकी रजिस्ट्री भी कराई गई है, जबकि कॉलोनाइजर के पास किसी तरह की वैध मंजूरी नहीं थी।



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