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अवैध कॉलोनी काटकर प्लाट की बिक्री करने वाले बिल्डर, कॉलोनाइजर और भूस्वामियों के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम जारी है। इसके तहते पहले ही 57 एफआईआर हो चुकी है। अब कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा 16 और केस में सुनवाई के बाद एफआईआर के आदेश दे दिए हैं।
100 करोड़ के प्लाट बेच मारे
जिला प्रशासन ने सुनवाई के बाद पाया कि इन 16 केस में 11.665 हेक्टेयर जमीन पर बिना सक्षम मंजूरी के ही 813 प्लाट काटकर बेच मारे। इनकी कीमत मोटे तौर पर 100 करोड़ से ज्यादा होती है। यह अवैध कॉलोनियां देपालपुर जूनी इंदौर, महू, राऊ, मल्हारगंज सहित सभी तहसीलों में काटी जा रही है।
भूमाफिया अरूण डागरिया के बेटे आदित्य उलझे, अवैध कॉलोनी काटने का केस, प्रशासन ने लगाई रोक
इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
भिचौली हप्सी के मोरोद नेहरू गांव में विक्रम चौधरी ने 27 प्लाट बेचे।
भिचौली हप्सी के कैलोद कर्ताल गांव में राधेश्याम, दिनेश, ताराबाई, सुमित्राबाई, केशरसिंह, अनीष , मनीष, दिव्या, नीलेश नागर, मिथुन, मांगलीला सोलंकी ने 20 प्लाट बेचे।
भिचौली हप्सी में ही कैलोद कर्ताल गांव में मुकेश मिश्रा ने् 43 प्लाट बेचे।
देपालपुर के गांव काली बिल्लौद में शुभम चौधरी ने 79 प्लाट, प्रियेश गौतम ने 259 प्लाट, वरदीलला ने 64 और किशन सिंह राठौर, रामदरश ने 49 प्लाट काटकर बेच मारे।
मल्हारगंज में नितिन आणिया ने छोटा बांगड़दा में 25 प्लाट बेचे।
जूनी इंदौर में बिलावली में नाथू सिंह व रूपेंद्र शर्मा ने 12 प्लाट, रूपेंद्र शर्मा ने एक अन्य सर्वे नंबर पर 28 प्लाट बेचे।
सांवेर में सुधीर ने मांगल्या सड़क पर 15 प्लाट, धर्मेंद्र बावने ने पीर कराड़िया गांव में 41 प्लाट बेचे।
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सोसायटी ने भी बेचे अवैध प्लाट
मल्हारगंज में जयअंबे गृह निर्माण सोसायटी तर्फे अशोक व्यास ने कोर्डियाबर्डी गांव में 12 प्लाट अवैध रूप से काटकर बेचे। इसी तरह महू में ग्रीन हिल डेवलपर्स धर्मेंद्र सिंह यादव और बिशनदास डेटानी ने जामली व नंदलाई में 19 प्लाट काटकर बेचे। राऊ में भोलेकृपा रियल स्टेट भैयालाल चौधरी, राजू चौधरी व हरीशंकर चौधरी ने 15 प्लाट बेचे और राऊ में ही अरूण सिसौदिया व सुनील परमार ने धन्नड़ गांव में 105 प्लाट काटकर बेचे।
3 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉 जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। अब तक 57 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और 16 नए केसों में एफआईआर के आदेश दिए गए 👉 16 मामलों में 11.665 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से 813 प्लाट काटे गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है। इसमें विभिन्न बिल्डर्स और भूमाफिया शामिल हैं, जैसे विक्रम चौधरी, राधेश्याम, शुभम चौधरी, आदित्य डागरिया आदि। 👉 मल्हारगंज, महू, राऊ जैसे क्षेत्रों में सोसायटी और डेवलपर्स ने भी अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचे। उदाहरण के लिए, जयअंबे गृह निर्माण सोसायटी और ग्रीन हिल डेवलपर्स जैसे नाम सामने आए हैं, जिन्होंने बिना मंजूरी के प्लाट बेचे। |
भूमाफिया अरूण डागरिया के बेटे आदित्य भी उलझ गए
इस अवैध कॉलोनी मामले में भूमाफिया अरूण डागरिया के बाद उनके बिल्डर बेटे आदित्य डागरिया और साले नितिन पालीवाल भी उलझ गए हैं। जिला प्रशासन ने विविध शिकायतों के आधार पर अवैध कॉलोनी काटने का केस दर्ज कर उन्हें व अन्य पक्षकारों को नोटिस दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने इन सर्वे नंबर पर जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके लिए पंजीयन विभाग को पत्र जारी हो गया है।
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यह है मामला
जून- जुलाई माह में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह के पास तनीषा बिल्डकान द्वारा हातोद तहसील के गांव सगवाल में डायरेक्टर सोवन नांदेल पिता मदनलाल नाांदेल निवासी सलूजा हाउस कालानी नगर एरोड्रम रोड इंदौर की शिकायतें हुई। जिनके द्वारा हाईवे सिटी काटी गई। जांच में आया कि सर्वे नंबर 339 के कई बटांकन है और यह तनीषा बिल्डकान के साथ ही मेसर्स पार्थव रियल एसटेट के नाम पर भी है जिसमें डायरेक्टर नितिन पालीवाल पिता दिनेश पालीवाल निवाईस ई 4/221 अरेरा कॉलोनी भोपाल के साथ ही आदित्य पिता अरूण डागरिया, निवासी 201 ओमेक्स सिटी मायाखेड़ी भी है। इसके साथ ही जमीन के बटांकन लालकुंवर बाई, शिवकुमार के नाम पर भी है।
पालीवाल मामा और आदित्य उनका भांजा है. बटांकन नंबर सर्वे नंबर 339/2/2, 339/2/1, 339/2/2, 339/1/1.339/1/2 हाईवे सिटी ग्राम सगवाल हातोद के हैं। जांच में आया कि अप्रैल 2016 में एक टीएंडसीपी पास हुई थी लेकिन इसमें किसी तरह की विकास मंजूरी नहीं ली गई। प्रार्ंभिक जांच में मामला अवैध कॉलोनी का सामने आया। यहां पर 6 रजिस्ट्री भी की गई है और इसमें कोई रेरा नंबर भी नहीं है। साथ ही प्लाट काटकर 12 के अनुबंध करके राशि भी ली गई है।
इस जांच के बाद जिन-जिन के नाम पर यह जमीन है इसमें तनिषा बिल्डकान, पार्थव रियल की ओर से नितिन पालीवाल व आदित्य डागरिया. लालकुंवर भाई, शिवकुमार व अन्य को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनी का केस अपर कलेक्टर कोर्ट में दर्ज करते हुए, पंजीयन विभाग में इस जमीन पर किसी तरह की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी।
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