भूमाफिया अरूण डागरिया के बाद अब उनके बिल्डर बेदे आदित्य डागरिया भी उलझ गए हैं। जिला प्रशासन ने विविध शिकायतों के आधार पर अवैध कॉलोनी काटने का केस दर्ज कर उन्हें व अन्य पक्षकारों को नोटिस दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने इन सर्वे नंबर पर जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके लिए पंजीयन विभाग को पत्र जारी हो गया है।
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यह है मामला
जून- जुलाई माह में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह के पास तनीषा बिल्डकान द्वारा हातोद तहसील के गांव सगवाल में प्लाट की बिक्री करने के बाद भी कब्जा नहीं देने, यदि कब्जा है तो उसकी फेंसिंग उखाड़़कर बाउंसर द्वारा कब्जा कराने, अनुबंध के बाद भी जमीन नहीं देने जैसी कई शिकायतें आई। इसमें तनीषा बिल्डकान के डायरेक्टर सोवन नांदेल पिता मदनलाल नाांदेल निवासी सलूजा हाउस कालानी नगर एरोड्रम रोड इंदौर की शिकायतें हुई। जिनके द्वारा हाईवे सिटी काटी गई।
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जब जांच की तो इसमें पालीवाल, डागरिया भी निकले
कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल द्वारा इसकी कॉलोनी सेल के साथ ही संबंधित एसडीएम, तहसीलदार को आदेश देकर इसकी जांच कराई गई। जांच में आया कि सर्वे नंबर 339 के कई बटांकन है और यह तनीषा बिल्डकान के साथ ही मेसर्स पार्थव रियल एसटेट के नाम पर भी है जिसमें डायरेक्टर नितिन पालीवाल पिता दिनेश पालीवाल निवाईस ई 4/221 अरेरा कॉलोनी भोपाल के साथ ही आदित्य पिता अरूण डागरिया, निवासी 201 ओमेक्स सिटी मायाखे़ड़ी भी है। इसके साथ ही जमीन के बटांकन लालकुंवर बाई, शिवकुमार के नाम पर भी है। जानकारी के अनुसार पालीवाल और डागरिया रिश्तेदार है। नितिन आदित्य का मामा लगता है, यानी दोनों मामा-भांजा है।
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जमीन के सर्वे नंबर पर लगी रोक
जांच में यह आया कि यहां बाउंड्रीवाल बनी है, मुरम, पत्थर डालकर कच्ची सड़क बनाई गई है। इन बटांकन नंबर सर्वे नंबर 339/2/2, 339/2/1, 339/2/2, 339/1/1.339/1/2 हाईवे सिटी ग्राम सगवाल हातोद के हैं। जांच में आया कि अप्रैल 2016 में एक टीएंडसीपी पास हुई थी लेकिन इसमें किसी तरह की विकास मंजूरी नहीं ली गई। प्रारंभिक जांच में मामला अवैध कॉलोनी का सामने आया। यहां पर 6 रजिस्ट्री भी की गई है और इसमें कोई रेरा नंबर भी नहीं है। साथ ही प्लाट काटकर 12 के अनुबंध करके राशि भी ली गई है। इस जांच के बाद जिन-जिन के नाम पर यह जमीन है इसमें तनिषा बिल्डकान, पार्थव रियल की ओर से नितिन पालीवाल व आदित्य डागरिया. लालकुंवर भाई, शिवकुमार व अन्य को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनी का केस अपर कलेक्टर कोर्ट में दर्ज करते हुए, पंजीयन विभाग में इस जमीन पर किसी तरह की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी।
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