इंदौर में अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री होगी शून्य, भूमाफियाओं को लौटाना पड़ेगी राशि, मामला 160 करोड़ का

इंदौर में अवैध कॉलोनी को लेकर जिला प्रशासन कड़ा कदम उठाने वाला है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री शून्य कराई जाए। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी बेचने वालों से लिए गए पैसे वापस कराए जाएंगे।

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Sanjay Gupta
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MP News : इंदौर में अवैध कॉलोनी को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन सख्ती दिखाने जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश दिया कि इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री शून्य कराई जाए और इस मामले में अवैध कॉलोनी काटने वालों द्वारा दी गई राशि भी वापस कराई जाए। 

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यह बोले कलेक्टर आशीष सिंह

सिंह ने इस मामले में कहा कि- अवैध कॉलोनी इंदौर जैसे शहर के लिए बहुत घातक है, इससे लोग परेशान होते हैं और साथ ही वैध करने में भी कई समस्याएं आती है, लोग पीड़ित होते हैं। प्रशासन ने अभी तक कोर्ट केस लगाए हैं, एफआईआर कराई है, लेकिन अभी रजिस्ट्री निरस्त करने की कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए कॉलोनी सेल को निर्देश दिए हैं जिसमें अवैध कॉलोनी का केस साबित हुआ है और कॉलम 12 में इंट्री की गई है, एफआईआर हुई है, इन सभी में रजिस्ट्री शून्य करन् के लिए निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रकरण लगाएंगे। इससे इन सभी में जिन्होंने गलत तरीके से बेची है, उन्हें राशि भी लौटाना होगी और रजिस्ट्री भी शून्य होगी। 

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अभी तक 1600 प्लाट की हुई रजिस्ट्री इन अवैध कॉलोनी में

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल द्वारा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां चिह्नित कराई गई और इसमें 100 से ज्यादा केस सामने आए। इसमें अपर कलेक्टर कोर्ट में केस लगाए गए और फिर इसमें सुनवाई कर आदेश जारी करने शुरू किए गए। अभी तक 63 मामलों में एफआईआर के आदेश जारी हो चुके हैं। इन मामले में करीब 1600 प्लाट बिक्री का मामला सामने आया था, जो करीब 60 हेक्टेयर जमीन पर काटे गए। 

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160 करोड़ से ज्यादा का मामला, कैसे वापस होगी राशि

यदि इंदौर में जमीन के भाव देखते हुए एक प्लाट की कीमत औसतन 10 लाख रुपए भी मानी जाए तो यह 1600 प्लाट की राशि 160 करोड़ रुपए कम से कम होती है। यदि रजिस्ट्री शून्य होती है तो यह राशि क्या भूमाफिया इन प्लाटधारकों को लौटाएंगे और लौटाएंगे तो किस तरह से। यह एक बड़ी राशि है। वहीं इसमें वह राशि तो जुड़ी ही नहीं जो ब्लैक में ली गई होगी, क्योंकि अभी भी इंदौर में कई जगह पर बाजार भाव और गाइडलाइन के भाव में काफी अंतर है। 

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संभागायुक्त की कोर्ट में लग गए कई केस 

अभी यह भी एक बड़ा कानूनी विवाद है कि इसमें कई केस में थाने से छूट मिल गई तो वहीं कई कॉलोनाइजर इसमें अपील में संभागायुक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसमें से कुछ को स्टे भी हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की मंशा अच्छी होने के बाद भी अभी आगे कई कानूनी पेंच इसमें आना है।

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