इंदौर में अवैध कॉलोनी काटने वालों के साथ प्लॉट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई, 1 एकड़ से कम जमीन का प्लॉट में नहीं होगा पंजीयन

इंदौर कलेक्टर ने अधिकारियों को आदेश दिए कि कृषि भूमि के छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विक्रय/नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। देखने में आ रहा है कि कृषि भू-स्वामियों द्वारा कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों में बांटकर कर बेच दिया जाता है...

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Jitendra Shrivastava
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संजय गुप्ता, INDORE. लगातार कट रही अवैध कॉलोनियों को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर अवैध कॉलोनी काटने वालों के साथ ही यहां प्लॉट बेचने वालों पर भी सख्ती का फैसला लिया है। इसके लिए सोमवार को बैठक कर सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए।

एक एकड़ से कम का प्लॉट में नहीं होगा पंजीयन 

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि कृषि भूमि के छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विक्रय/नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। देखने में आ रहा है कि कृषि भू-स्वामियों द्वारा कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विभाजित कर विक्रय कर दिया जाता है। इससे यह प्लाट एक अवैध कॉलोनी के रूप में हो जाते हैं। इससे प्लाट धारकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है और बड़ी समस्या सामने आती है। एक एकड़ से कम भूमि का पंजीयन प्लाट के रूप में नहीं किया जाए।

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बिना रेरा नहीं हो बिक्री

आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि इंदौर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध कॉलोनी की बसाहट नहीं हो। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही नागरिकों को अवैध प्लाट बेचने वाले ब्रोकरर्स सहित अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जगह-जगह रास्तों में ब्रोकरों आदि द्वारा होर्डिंग/गुमटियां/केनोपी आदि लगाकर आम जनता को भ्रमित करते हुए अवैध प्लाटों का विक्रय किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए। ऐसे लोगों से विकास अनुमति एवं रेरा की अनुमति भी देखे। यह नहीं पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। रेरा में पंजीकृत एजेन्ट द्वारा ही कॉलोनियों के प्लाटों के द्वारा ही बुकिंग की जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि टीएण्डसीपी यह सुनिश्चित करें कि विगत तीन वर्षों में स्वीकृत अभिन्यासों की प्रतियां संबंधित तहसीलदारों को उपलब्ध कराये जिससे की इसकी एंट्री खसरा अभिलेखों में की जा सकें।

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