इंदौर प्रशासन का 19 अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR के आदेश, अब तक 57 पर हुए केस

इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। अब तक 57 मामलों में केस दर्ज किए जा चुके हैं। आईएएस गौरव बैनल की अपर कलेक्टर कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो रही है।

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Sanjay gupta
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इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कुछ महीने पहले शुरू किया गया अभियान जारी है। इस अभियान के तहत सौ से ज्यादा मामले दर्ज कर अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल की कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे हैं। इसमें कई केस ऐसे हैं जिसमें फैसला हो चुका है। ताजा मामले में 19 के खिलाफ फिर केस दर्ज करने के आदेश हुए हैं। अब तक कुल 57 के खिलाफ यह केस हो चुके हैं।

नए केस में 564 प्लाट बेचना पाया गया

अपर कलेक्टर की कोर्ट में चले केस में सामने आया कि इन 19 आरोपियों द्वारा 16 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी काटकर 564 प्लाट बेच दिए गए। इनकी कीमत करीब सौ करोड़ रुपए होती है। अपर कलेक्टर कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। 

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इनके नाम शामिल

धाकड़ कोल्ड स्टोरेज, विनायक लैंडस्केप ने भी बेचे अवैध प्लाट

अवैध कॉलोनी के केस भिचौली हप्सी, देपालपुर, राउ, जूनी इंदौर, महू और सांवेर सभी तहसीलों के हैं। सबसे ज्यादा अवैध प्लाट सांवेरे के गोविंदा शर्मा ने 123 काटकर बेचे, वहीं देपालुर के शेफ खां ने 67 प्लाट बेच मारे। इस तरह राउ के श्री विनायक लैंडस्केप डेवलपर्स कृतज्ञ पिता श्रीराम शुक्ला, राहुल तिवारी पिता सुभाष तिवारी ने 50 प्लाट बेच दिए।

जूनी इंदौर में हंशराज पटेल, मंजीत इन्फ्रा पार्टनर मंजीत सिंह भाटिया, रमनदीप सिंह भाटिया पिता मंजीत सिंह भाटिया ने प्लाट काटे, इस तरह धाकड़ कोल्ड स्टोरेज  के शमसेर सिंह पिता रसपाल सिंह और राहुल दात्रे पिता सुरेश दात्रे ने भी बिलावली में 35 अवैध प्लाट काटकर बेच मारे।

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