इंदौर में कनाडिया बायपास की कीमती जमीन को लेकर अब आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में बिल्डर के साथ ही बेटे, भतीजे और नौकर पर कनाडिया थाने में केस दर्ज हुए थे। बता दें की जांच के बाद पुलिस ने इसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। वहीं अब सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो गए हैं। अब ट्रायल होगा।
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इन आरोपियों पर तय हुए आरोप
महिला की शिकायत पर इस मामले में बिल्डर अशोक जैन के साथ ही बेटे अंकित जैन, रिश्तेदार भतीजे नीलेश जैन और नौकर मनोज उर्फ छोटू सोलंकी पर केस दर्ज हुआ था। इन सभी पर धारा 341, 323, 294, 506, 34, 354 एक व सी के साथ ही एसटी-एसी एक्ट की धारा 3(1) के विविध चार्ज भी लगे हैं। पुलिस चालान व अन्य जांच के बाद कोर्ट में अब इसमें चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इसमें इसी माह से ट्रायल शुरू होगा। आरोप साबित होने पर विविध धाराओं के तहत आजीवन सजा तक के प्रावधान है।
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यह है पूरा मामला...
पीड़ित महिला का आरोप है कि वह जिस जमीन पर रह रही है, उस पर कब्जा लेने के लिए आरोपी उसे घर आकर धमका रहे हैं। उसे हटाने के लिए उसके घर में सांप छोड़ चुके हैं। मामला डी मार्ट के पीछे स्थित कीमती जमीन का है। 20 साल से यहां रह रही एक महिला की रिपोर्ट पर आरोपी अशोक जैन, उसके बेटे अंकित, भतीजे नीलेश और नौकर मनोज सोलंकी उर्फ छोटू के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
बता दें आरोपीयों पर घर जाकर धमकाने, गाली गलौज करने और घर में सांप छोड़ देने का केस दर्ज हुआ था। आरोपी कई दिन से उसका मकान तोड़ने, जान से मारने जैसी धमकी भी दे रहे थे। इसमें आरोपी अशोक पर पहले भी कई केस दर्ज है। अशोक धोखाधड़ी के मामले में जमानत पर ही छूटा था और इसके बाद फिर महिला को धमकाया।
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