INDORE. राजकोट गुजरात की आभूषण कंपनी के साथ रतलाम के छाजेड़ कुंदन ज्वेलर्स (सीकेजे) द्वारा 86.74 लाख का धोखाधड़ी की गई। इस मामले में फरियादी के आवेदन पर इंदौर के एरोड्रम थाने में 5 जून को केस दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस ने देर रात और फिर 6 जून को कुछ आरोपियों को पकड़ लिया है।
यह है मामला
राजकोट के यश वाढेर पिता ने एरोड्रम थाने में बीएनएस की धारा बीएनएस 318(4), 316(5) और 3(5) के तहत छाजेड़ कुंदन ज्वेलर्स के सुधीर छाजेड़, तनिष छाजेड़ और बीवीसी लाजिजस्टिक कंपनी के कर्मचारियों पर केस किया।
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इस तरह सोने, चांदी के आभूषण के नाम पर धोखाधड़ी
यश वाढेर ने बताया कि उनकी कंपनी आरके सिल्वर राजकोट, दिल्ली और चेन्नई में काम करती है। छाजेड़ कुंदन ज्वेलर्स के साथ 22 मार्च को सोने-चांदी के आभूषण भेजने के लिए मोबाइल पर डील हुई और यह डील 86.74 लाख रुपए की थी। यह पार्सल बीवीसी लाजिस्टिक कंपनी द्वारा भेजा गया। इसी दौरान पता चला कि छाजेड़ कुंदन ज्वेलर्स की छवि ठीक नहीं है, इसके बाद यह पार्सल होल्ड करने के लिए कंपनी को बोला गया। कंपनी ने भी आगे ई मेल कर दिया कि रतलाम में यह पार्सल डिलीवर नहीं किया जाए। लेकिन इसके बाद भी लाजिस्टिक कंपनी के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर यह पार्सल इंदौर से डिलीवर कर दिया।
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बाद में दिए गए चेक भी हो गए बाउंस
पार्सल डिलीवर की सूचना लगने पर रतलाम में छाजेड़ को फोन किया और राशि अदा करने के लिए कहा गया। इस पर उनके द्वारा दो चेक दिए गए, लेकिन यह चेक खाते में राशि नहीं होने से बाउंस हो गए। इसके बाद कई बार उन्हें फोन, संदेश दिए गए और राशि अदा करने का बोला गया लेकिन उन्होंने अमानत में ख्यानत की और राशि नहीं लौटाई और ना ही पार्सल वापस किया।
इंदौर पुलिस | मध्यप्रदेश
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